तीन बार आदेश के बाद भी जवाब न देने पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार को दी अंतिम चेतावनी, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा जवाब नहीं दायर करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है।

पटना हाईकोर्ट ने सरकार को दी अंतिम चेतावनी- फोटो : reporter

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा जवाब नहीं दायर करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है।जस्टिस विवेक चौधरी ने शैलेन्द्र कुमार की जमाबंदी से सम्बन्धित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर एक हजार रुपए लीगल एड में  जमा करने की शर्त पर जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने इस आर्थिक दंड की राशि लीगल एड में जमा करा कर ही जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।इस मामलें पर पुनः 25 अगस्त,2025 को सुनवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि  अप्रैल,2025 से ले कर अबतक कोर्ट ने तीन बार राज्य सरकार को जवाब करने का निर्देश दिया,लेकिन राज्य सरकार द्वारा अब तक जवाब नही दिया गया।

उन्होंने बताया कि  मामला दायर करने से पूर्व याचिका की दो प्रति एडवोकेट जेनरल जेनरल कार्यालय में  उपलब्ध करा दी जाती है, ताकि राज्य सरकार सुनवाई के समय जवाब दायर कर सके।उन्होंने बताया कि ये याचिका मूल रूप से दामोदर प्रसाद सिंह ने दायर की थी।उन्होंने जमाबंदी को सही करने के लिए याचिका दायर की थी।भूमि का कुछ हिस्सा जमाबंदी छूट गया था,जिसे सही कराने के लिए याचिका दायर की गयी।उन्होंने इसमें ये अनुरोध किया था कि  जमाबंदी जो गड़बड़ी हो गयी,उसे ठीक किया जाये और याचिकाकर्ता को रेंट की रसीद दी जाये।

याचिकाकर्ता ने फुलवारिशरीफ मौजा के अंचलाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था,जिसने नया जमाबंदी के लिए आवेदन स्वीकृत किया और नया जमाबंदी कर अबतक का रसीद जारी करने का आदेश दिया।लेकिन पुनः रसीद में त्रुटि हुई, जिसे ठीक नहीं किया गया।इसके लिए याचिकाकर्ता ने सभी संभव प्रयास किया,लेकिन कुछ नही हुआ।याचिकाकर्ता के देहांत के बाद उनकी पत्नी दया देवी और पुत्र शैलेन्द्र प्रसाद सिंह का नाम चढ़ाया गया।

अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि  इस मामलें में कोर्ट द्वारा तीन बार आदेश दिए जाने के बाद भी सरकार ने जवाब दायर नही कर एक सप्ताह समय की मांग कर दी।इस मामलें पर अगली सुनवाई 25 अगस्त,2025 को होगी।