Patna Highcourt - नहीं बढ़ेगी फार्मासिस्टों की बहाली के लिए आवेदन की तिथि, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी की अपील को किया खारिज

Patna Highcourt - पटना हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थियों को झटका दिया है। कोर्ट ने फार्मासिस्ट की बहाली के लिए जारी आवेदन की तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया

Patna Highcourt - नहीं बढ़ेगी फार्मासिस्टों की बहाली के लिए आवेदन की तिथि, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी की अपील को किया खारिज
फार्मासिस्ट की बहाली के लिए नहीं बढ़ेगी आवेदन की तिथि।- फोटो : NEWS4NATION

Patna - पटना हाईकोर्ट ने सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मेसी से डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे छात्र प्रभाकर सिन्हा के द्वारा दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया।जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल ने इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा फार्मासिस्टों के 2473 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 22/2025 में शामिल होने के लिए आवेदन करने या आवेदन तिथि बढ़ाने के अनुरोध को ख़ारिज कर दिया।

कोर्ट को बताया गया कि फार्मासिस्ट के विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट/10+2(विज्ञान) में उत्तीर्णता साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट (I,II एवं III) में उत्तीर्ण और अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। 

अभी ये याचिकाकर्ता अस्पताल प्रशिक्षण ही प्राप्त कर रहे हैं और बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत भी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर याचिका को

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