पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया झटका, इस मामले में अपील को किया खारिज

Patna - पटना हाईकोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट(काल्पनिक वेतन वृद्धि) से जुड़े एक मामले में बिहार सरकार की अपील को खारिज कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट ह स्पष्ट किया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी अगले दिन देय वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकारी है।

 राज्य सरकार ने सिंगल बेंच  द्वारा पारित उस निर्णय के खिलाफ अपील दायर किया था, जिसमें जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियरों को सेवा की पूर्ण अवधि के आधार पर नोशनल इंक्रीमेंट देकर उनकी अंतिम वेतन गणना एवं पेंशन फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। 

सरकार की ओर से दलील दी गई कि 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में नहीं रहते, इसलिए वे नियमानुसार वेतन वृद्धि के पात्र नहीं हैं। 

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि किसी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद केवल तकनीकी तिथि के आधार पर वृद्धि से वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसके परिणामस्वरूप खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी ।