Patna highcourt : पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी और अवैध धन वसूली पर जताई नाराजगी, ट्रैफिक एसपी और पटना डीटीओ को किया तलब
Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और अवैध वसूली को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जिसको लेकर कोर्ट ने पटना ट्रैफिक एसपी और डीटीओ को तलब कर अपना जवाब देने के लिए कहा है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और अवैध धन वसूली के मामलें में हलफ़नामा दायर नहीं करने व आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है ।जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी ने अधिवक्ता शशिभूषण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई में ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को तलब किया है।इस मामलें की सुनवाई 17अप्रैल, 2025 को की जाएगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्बंधित अधिकारी को पॉल्युशन सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था।साथ ही कोर्ट ने उन्हें इस सम्बन्ध में हलफ़नामा दायर कर जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अधिवक्ता शशिभूषण कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था।लेकिन न तो आज हलफ़नामा दायर हुआ और न ही अधिवक्ता को प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी प्रमाणपत्र ही मिला।
अधिवक्ता शशिभूषण कुमार ने कोर्ट को बताया था कि ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने के कारण उनकी गाड़ी का पॉल्युशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है।इसपर कोर्ट ने कहा कि पॉल्युशन के लिए जरुरी राशि जमा कराने पर पॉल्युशन सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता शशिभूषण कुमार ने कोर्ट को बताया था कि ट्रैफिक पुलिस ने न केवल उनके साथ अभद्रता की, बल्कि गलत आरोप लगा कर 2500 रुपए का चालान भी काट दिया।इस कारण उनकी गाड़ी का पॉल्युशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है।
इस मामलें की सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं ने भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस का मनमाना करने और अवैध वसूली के कारण ट्रैफिक व्यवस्था अक्सर चरमरा जाती है। उन्होंने कहा कि जब ट्रैफिक पुलिस अधिवक्ताओं को ऐसे परेशान करती है,तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा,इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
पिछली सुनवाई में सरकारी वकील ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।लेकिन आज तक न अधिवक्ता को प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी प्रमाणपत्र मिला,न ही राज्य सरकार की ओर से हलफ़नामा दायर किया गया। इस मामलें की अगली सुनवाई 17अप्रैल,2025 को की जाएगी।