Patna Traffic Rule: पटना में ऑटो चालकों के लिए नया ट्रैफिक नियम लागू, ओवरलोडिंग के कारण हुई घटी घटना को नपेंगे मालिक और ड्राइवर

Patna Traffic Rule: पटना में ऑटो चालकों के लिए नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है। जिसके तहत अब यदि ऑटो चालक गड़बड़ी करते पकड़े जाएंगे तो उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Patna Traffic Rule- फोटो : social media

Patna Traffic Rule: राजधानी पटना सहित राज्य के सभी शहरों में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है। अब चौक-चौराहे के 50 मीटर आगे या पीछे ऑटो खड़ा करने पर सख्त पाबंदी होगी। एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने कहा कि ऑटो और ई-रिक्शा जाम की बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

नया ट्रैफिक नियम लागू 

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कहीं भी ऑटो, ई-रिक्शा या अन्य वाहन नाबालिग चलाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ बीएनएस की सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। मालवाहक ऑटो या अन्य वाहनों पर यात्रियों को ढोने पर भी पूरी तरह से रोक है। ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों का परिवहन पहले से ही प्रतिबंधित है। सर्वे के अनुसार, बिहार में करीब 80 हजार और पटना में 25-30 हजार नाबालिग चालक ई-रिक्शा चला रहे हैं। इन्हें पकड़ने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ओवरलोडिंग हादसे की वजह 

एडीजी ने हाल के कई बड़े हादसों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि, 23 फरवरी को मसौढ़ी में ऑटो हादसे में 7 लोगों की मौत, 29 मई को डुमरिया में 4, 31 जुलाई को आदर्श नगर में 3 और 23 अगस्त को शाहजहांपुर के पास ऑटो पलटने से 9 महिलाओं की मौत हो चुकी है। सभी हादसों की वजह ओवरलोडिंग रही।

बीएनएस की धारा 105 के तहत केस दर्ज

इन मामलों में बीएनएस की धारा 105 के तहत केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहानाबाद में स्कूल बस में छेद से गिरे बच्चे की मौत के मामले में भी दोषियों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही किसी भी ऑटो पर ओवरलोडिंग पर सख्त रोक रहेगी। यदि चालक नियम तोड़ते हैं और कोई अप्रिय घटना घटती है तो फिर मालिक के साथ साथ ड्राइवर पर भी कार्रवाई होगी।