Bihar Transport News: वाहन मालिक गाड़ी का ये कागजात करा लें दुरुस्त,बीच सड़क पर आपके गाड़ी का कट सकता है ऑटोमेटिक चालान, परिवहन विभाग ने दिया आदेश
Bihar Transport News: यदि कोई वाहन चालक बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़ा जाता है, तो ए.एन.पी.आर. कैमरा उसके वाहन का चालान काट देगा।

Bihar Transport News: बिहार के स्मार्ट शहरों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरों के माध्यम से की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वाहन मालिकों को एक दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा ताकि वे चालान की राशि जमा कर सकें। यदि कोई वाहन चालक बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़ा जाता है, तो ए.एन.पी.आर. कैमरा उसके वाहन का चालान काट देगा। यह चालान एक दिन में केवल एक बार ही कटेगा।
चालान जारी होने के बाद, वाहन मालिक को एक दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें चालान की राशि जमा करनी होगी। यदि वे समय पर राशि नहीं जमा करते हैं, तो अगली बार फिर से उल्लंघन करने पर नया ई-चालान जारी किया जाएगा।मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत ऐसे वाहनों पर शमन के रूप में ई-चालान निर्गत किया जाएगा जिनका बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है।
थर्ड पार्टी बीमा कराना सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य है। इसके कई लाभ हैं। यह दुर्घटना या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।यह बीमाधारक को तीसरे पक्ष द्वारा दायर किए गए मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है।दुर्घटना होने पर बीमाधारक को आश्वस्त करता है कि वे कवर हैं।दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चिकित्सा खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है।
अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अवश्य कराएं ताकि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर ऑटोमेटिक चालान कटेगा।