Voter list rivison - चुनाव आयोग को नागरिकता जांच करने का अधिकार नहीं!, पटना हाईकोर्ट में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में याचिका दायर
Voter list rivison -पटना हाईकोर्ट में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का कोई अधिकार नहीं है..
Patna - पटना हाईकोर्ट में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण किये जाने को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गयी।ये जनहित याचिका सत्यनारायण मदन व अन्य ने वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी के माध्यम से दायर किया गया है।
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण किये जाने की प्रक्रिया चल रही है,जो चुनाव आयोग मतदाता बनाये जाने के लिए शर्तें लगायी है,वे चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
भारतीय संविधान की अनुच्छेद 5,6 व 19 और 325,326 के विरुद्ध जा कर चुनाव आयोग ने जो शर्ते निर्धारित की है,वह चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर है।
इस याचिका में ये कहा गया है कि चुनाव आयोग को नागरिकता के जांच करने का अधिकार नहीं है।जन्म और निवास के आधार जो लोग एक बार मतदाता बनाये जा चुके है,उन्हें इस प्रकार से जाँच कर मतदाता सूची से नाम नहीं हटाया जा सकता है।
चुनाव आयोग द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की गयी,वह उचित नही है।साथ ही जो वर्गीकरण किया गया है,वह सही नही है।इस याचिका में ये मांग की गयी है कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए चुनाव आयोग के इस तरह से मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक लगायी जाये।