शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026: समानुपातीकरण की प्रक्रिया शुरू, दो दिनों में 22 हजार से अधिक अधिशेष शिक्षकों ने किया आवेदन
Patna : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षकों के समानुपातीकरण (Rationalization) और पदस्थापन को संतुलित करने के लिए 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026' के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 29 जुलाई से ई-शिक्षाकोष पोर्टल लाइव होने के बाद शुरुआती दो दिनों में ही कुल 22,591 अधिशेष (सरप्लस) शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। इनमें से 14,796 सरप्लस शिक्षकों ने अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर दिया है, जबकि 7,795 शिक्षकों ने फॉर्म भरकर ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित रखा है। इसके अलावा, म्युचुअल ट्रांसफर (पारस्परिक स्थानांतरण) के लिए भी दो दिनों में 2,142 शिक्षकों ने आवेदन दिया है।
राज्य में 1.06 लाख से अधिक सरप्लस शिक्षक, 5.80 लाख को फायदा
शिक्षा मंत्री के अनुसार, इस स्थानांतरण और समायोजन नीति से राज्य के लगभग 5,80,000 शिक्षकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। राज्य के कई स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक थे, तो कई जगहों पर कमी बनी हुई थी। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 1,06,788 शिक्षक स्वीकृत पदों से अधिक हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालयों (क्लास 1 से 5) में 65,413 शिक्षक, माध्यमिक (क्लास 9th-10th) में 16,400 शिक्षक और उच्च माध्यमिक (क्लास 11th-12th) में 14,500 शिक्षक सरप्लस हैं। सरकार का मानक प्राथमिक स्तर पर प्रति 30 छात्रों पर 1 शिक्षक तैनात करने का है।
अररिया, जमुई और पूर्णिया में शिक्षकों की कमी, नई बहाली से होगी पूर्ति
बयान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के तीन जिलों—अररिया, जमुई और पूर्णिया में प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षकों की कमी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पूर्व में नियुक्तियां कम हुई थीं। इस विषमता को दूर करने के लिए प्राथमिक में नई रिक्तियां (वैकेंसी) भी दी गई हैं, ताकि जहां शिक्षकों का अभाव है, वहां संख्या पूरी की जा सके। वहीं, अन्य जिलों में जहां शिक्षक अधिक हैं, उन्हें स्थानांतरण नीति के तहत संतुलित किया जाएगा।
स्थानांतरण के नियम: महिलाओं को पास की पंचायत, पुरुषों को मिलेंगे 4 ब्लॉक
शिक्षा मंत्री ने बताया कि नीति के तहत एक शिक्षक को कुल 30 स्कूलों का विकल्प चुनने की सुविधा दी जा रही है। महिला शिक्षकों के लिए व्यवस्था की गई है कि उन्हें उनके वर्तमान पंचायत के ठीक बगल वाली पंचायत में पदस्थापित किया जाए। वहीं, पुरुष शिक्षकों के लिए उनके वर्तमान ब्लॉक के बाहर चार अन्य ब्लॉकों के विकल्प दिए जाएंगे, जिनके आधार पर उनका ट्रांसफर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऐच्छिक (स्वेच्छा पर आधारित) होगी। जो शिक्षक आवेदन करेंगे, उन्हीं का तबादला होगा, बाकी लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर जारी, हर दो दिन पर होगी समीक्षा
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आवेदन करने में आ रही किसी भी तकनीकी या व्यावहारिक असुविधा को दूर करने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर और ई-शिक्षाकोष का हेल्प डेस्क एक्टिव कर दिया गया है। शिक्षक टोल-फ्री नंबर 14417 व 1800 345 4417 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ई-शिक्षाकोष के हेल्पलाइन नंबर 9523300520 और 9430820499 पर भी संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा विभाग हर दो दिनों में प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रक्रिया की खुद समीक्षा करेगा ताकि पारदर्शिता और सुगमता बनी रहे।
अभिजीत की रिपोर्ट