Bihar News : बुरे फंसे पशुपति पारस, 7 दिनों का मिला अल्टीमेटम, उजड़ जाएगा रालोजपा का आशियाना

पहले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पशुपति पारस के दल को एक भी सीट नहीं दी और अब उनका आशियाना भी छिनने जा रहा है. नतीजा है कि बड़े आफत में पशुपति पारस फंस गए हैं.बाकायदा उन्हें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है.

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pashupati paras- फोटो : Social Media

Bihar News : पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पशुपति पारस के दल को एक भी सीट नहीं दी और अब उनका आशियाना भी छिनने जा रहा है. नतीजा है कि बड़े आफत में पशुपति पारस फंस गए हैं. बाकायदा उन्हें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. यह अल्टीमेटम पशुपति पारस को कार्यालय खाली करने के लिए मिला है. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने सात दिनों का समय दिया है. 


पशुपति पारस को इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि अगर सात दिनों में खाली नहीं किया जाता है तो बलपूर्वक कार्यालय को खाली कराया जाएगा. भवन निर्माण विभाग (बिहार सरकार) के संयुक्त सचिव सह सक्षम प्राधिकार संजय कुमार सिंह की ओर से 22 अक्टूबर 2024 की तारीख में यह पत्र जारी हुआ है. विभाग की ओर से लिखा गया है कि 30 जून 2006 को लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय दिया गया था. इसके बाद 13 जून 2024 को इसका आवंटन रद्द कर दिया गया था. इसे खाली कराने के संबंध में 28 सितंबर 2024 को उप सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव से पत्र के जरिए अनुरोध किया था. 


'राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय 1 व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना में है. हालांकि पशुपति पारस के दल का कहना है कि यह कार्यालय उनके दल को आवंटित नहीं हुआ था बल्कि इसका आवंटन लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर है. वहीं पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि कार्यालय को जबरन खाली करने की खिलाफ वे हाईकोर्ट जाएंगे. पशुपति पारस की ओर से साफ किया गया है कि हम इस मामले में स्टे ऑर्डर लेने के लिए हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे. रालोजपा का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है. 


वहीं विभाग ने अपने पत्र में लिखा, ‘विभागीय एक्ट 1956 की धारा(4) के का शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय लोजपा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की कॉपी मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास संख्या 1 व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना को खाली करें. निर्धारित अवधि में अगर आवास खाली नहीं किया जाता है, तो बाध्य होकर उसे बलपूर्वक खाली कराया जाएगा.'


भवन निर्माण विभाग ने  1 व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना का कार्यालय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को आवंटित किया है. विभाग ने 8 जुलाई को एक आदेश जारी कर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को इस कार्यालय परिसर के आवंटन को स्वीकृति दी थी. हालांकि इसके बाद भी पशुपति पारस ने इस परिसर को खाली नहीं किया है. ऐसे में अब विभाग ने 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की जा सकती है. 

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