Bihar News: बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के नियम सख्त, अब ये करना होगा अनिवार्य, नहीं तो खारिज हो जाएगा आवेदन

Bihar News: बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब और सख्त हो गई है। बिहार सरकार ने नए नियम लागू करते हुए आवेदन के दौरान सभी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है

सरकार के नए नियम - फोटो : social media

Bihar News: बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया गया है। सरकारी ने इन प्रमाण पत्रों को बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आवश्यक कागजात के किए गए आवेदन सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

निवास प्रमाण पत्र के लिए सख्त नियम

अब निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केवल पहचान पत्र पर्याप्त नहीं होगा। आवेदक को अपने पते से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज या जमीन से संबंधित कागजात भी प्रस्तुत करना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक वास्तव में उसी स्थान का निवासी है।

आय प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी

आय प्रमाण पत्र के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब पहचान पत्र के साथ आय से जुड़े प्रमाण जैसे सैलरी स्लिप या अन्य आय दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इससे गलत जानकारी देकर प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगेगी।

जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान अनिवार्य

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब पहचान पत्र के साथ जमीन का खतियान देना जरूरी होगा। यदि जमीन आवेदक के नाम पर नहीं है और पिता, दादा या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है, तो वंशावली प्रस्तुत करनी होगी, ताकि पारिवारिक संबंध स्पष्ट हो सके।

भूमिहीनों के लिए भी व्यवस्था

सरकार ने खतियान, दान पत्र और अन्य जमीन से जुड़े दस्तावेजों को मान्य किया है। वहीं जिन आवेदकों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं, वे स्थान निरीक्षण का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे मामलों में राजस्व कर्मी मौके पर जांच कर सही पाए जाने पर ही प्रमाण पत्र जारी करेंगे।