Income Tax : टैक्स बचाने का आखिरी मौका: 31 मार्च से पहले करें ये काम

Income Tax : अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और अपने निवेशों को टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम करना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले निवेश करने की योजना बनाएं।

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फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कुछ ही हफ्तों में समाप्त होने वाला है, और ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास टैक्स बचाने का अब भी एक आखिरी मौका है। यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपको 31 मार्च से पहले कुछ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना होगा। ये निवेश PPF, NSC, KVP, SSY और SCSS जैसी योजनाओं में किए जा सकते हैं, जो सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा देती हैं।

कहां कर सकते हैं निवेश?

टैक्स बचाने के लिए आप निम्नलिखित स्कीमों में निवेश कर सकते हैं:

  1. NSC (नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट)
  2. PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड)
  3. KVP (किसान विकास पत्र)
  4. SSY (सुकन्या समृद्धि योजना)
  5. SCSS (सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम)

इन योजनाओं में निवेश करने से आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है, जो सेक्शन 80C के तहत आता है। इसके अलावा, अगर आप सेक्शन 80CCC के तहत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान में निवेश करते हैं या सेक्शन 80CCD(1) के तहत NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में योगदान करते हैं, तो आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा। NPS में अतिरिक्त 50,000 रुपए का डिडक्शन सेक्शन 80CCD(1B) के तहत भी क्लेम किया जा सकता है।

इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए, निवेशकों को 31 मार्च से पहले निवेश करना अनिवार्य है। अगर आप 1 अप्रैल या उसके बाद निवेश करते हैं, तो टैक्स डिडक्शन का लाभ अगले फाइनेंशियल ईयर में लिया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी कटौतियां केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मान्य हैं। न्यू टैक्स रिजीम में इन कटौतियों का कोई लाभ नहीं मिलता। अगर आप इन कटौतियों का दावा करना चाहते हैं, तो आपको डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलकर ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करना होगा।

इसके साथ ही, मार्च में एक और महत्वपूर्ण डेडलाइन है – 15 मार्च। यह एडवांस टैक्स की चौथी किस्त का भुगतान करने की आखिरी तारीख है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एक साल में 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स चुकाना पड़ेगा। हालांकि, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें किसी प्रकार की आमदनी नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स भरने से छूट दी गई है।


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