हम नहीं सुधरेंगे! कट्टा दिखाएंगे तो बाप बाप कहियेगा....हम है बिहारी लिमिट में रहिएगा... बावर्दी वायरल हुई “मैडम”

Bihar Police News: बिहार पुलिस मुख्यालय द्वार दिशा-निर्देश जारी कर ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रिल्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी पर नहीं मान रहे पुलिसकर्मी, हम है बिहारी लिमिट में रहिएगा... बावर्दी वायरल हुई “मैडम”

हम नहीं सुधरेंगे! कट्टा दिखाएंगे तो बाप बाप कहियेगा....- फोटो : NEWS 4 NATION

N4N डेस्क: बिहार पुलिस मुख्यालय द्वार दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट सन्देश दिया गया है कि ड्यूटी के दौरान कार्यस्थल पर वर्दी में विडियो/रील्स बनाकर टेलिकास्ट नहीं करना है.वीडियो अथवा रिल्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है. लेकिन पुलिस कर्मी मुख्यालय के द्वार जारी दिशा-निर्देश की परवाह न करते हुए लगातार न केवल विडियो/रील्स बनाकर टेलिकास्ट कर रहे है बल्कि वर्दी की गरिमा को ताक पर रखकर अपने बेहद अजीबो गरीब हरकतों से महकमे को भी शर्मशार कर रहे है. 

हम नहीं सुधरेंगे!

दरअसल, एक थाना कैंपस में बावर्दी एक महिला सिपाही ने रील बनाया। वीडियो में महिला सिपाही ने ट्रेंडिंग में चल रहे गाने कट्टा दिखाएंगे तो बाप बाप कहियेगा....हम है बिहारी लिमिट में रहिएगा.. पर लिप्सिंग करती नजर आ रही है.17 सेकेंड का यह रील पूरा दबंग स्टाइल बनाकर महिला सिपाही द्वारा इस को सोशल मिडिया पर साझा करने के बाद उसका रील अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग तरह के कमेंट भी दे रहे हैं. इस रील को लोग बिहार पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल के साथ टैग भी कर रहे हैं. महिला सिपाही का नाम उसकी वर्दी पर आरती लिखा हुआ है. महिला किस जिलेर के किस थाने में पोस्टेड हैं और किस थाने के कैंपस में यह रील बनाई गई है.यह अबतक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

रिल्स को लेकर क्या है मुख्यलय के दिशा-निर्देश

  • कार्यस्थल पर वर्दी में विडियो/रील्स बनाकर लाइव टेलिकास्ट नहीं करना है
  • वर्दी में कोई भी विडियो या रील्स, जिससे पुलिस की छवि खराब हो नहीं बनाना है
  • किसी शिकायतकर्ता या मदद मांगने आए व्यक्ति से संवाद का विडियो अपलोड या लाइव नहीं करना है
  • सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउंट से किसी भी व्यक्तिगत, व्यावसायिक कंपनी या उत्पाद/सेवा के प्रचार-प्रसार नहीं करें
  • किसी भी व्यक्ति को ट्रोल या बुली नहीं किया जाएगा
  • सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट व्यक्तिगत मोबाइल पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे
  • निजी अकाउंट बनाते समय सरकारी मोबाइल नंबर, इंटरनेट, वाई- फाई, आईपी अड्रेस, ई-मेल आईडी का प्रयोग नहीं करें
  • विभाग में असंतोष की भावना फैलाने वाली पोस्ट साझा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में टिप्पणी करने पर- डयूटी के दौरान ये नहीं कर सकते
  • पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रील नहीं बना सकते
  • सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी, विभाग से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज और अपराध से जुड़ी जानकारी नहीं शेयर कर सकते
  • पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या विचारधारा के बारे में पोस्ट नहीं कर सकते
  • पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते
  • पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर शराब, गांजा या गुटखे का प्रचार नहीं कर सकते
  • पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया से आय नहीं कर सकते –
  • पुलिसकर्मी, व्यावसायिक तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से अनुमति ले सकते हैं