Government Scheme: पति है जिंदा पर पत्नी उठा रही विधवा पेंशन, 60 हजार महिलाओं ने सरकार के साथ कर दिया खेला, बुरी फंसी...
Government Scheme: पति के जिंदा होने के बाद भी पत्नी विधवा पेंशन उठा रही है। सरकार के योजनाओं में भारी गड़बड़ी सामने आई है जिसे जान अधिकारियों के भी होश उड़ गए...
Government Scheme: पति जिंदा है लेकिन पत्नी विधवा पेंशन उठा रही है। सरकार के योजनाओं में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। दरअसल, मामला राजधानी दिल्ली का है। जहां संकटग्रस्त महिलाओं (विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित) को दी जाने वाली मासिक पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराए गए एक सरकारी सर्वे में खुलासा हुआ कि करीब 60,000 महिलाएं ऐसी हैं जो पेंशन की पात्र नहीं थीं फिर भी लाभ उठा रही थीं।
पति जिंदा पत्नी उठा रही विधवा पेंशन
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में महिलाएं अपने पति के जीवित रहते हुए भी विधवा पेंशन ले रही थीं, जबकि कुछ महिलाओं ने विधवा होने के बाद दोबारा शादी कर ली, लेकिन उन्होंने अपने नाम लाभार्थी सूची से नहीं हटवाए। अधिकारियों के मुताबिक, नवंबर 2024 में विभाग ने दिल्ली के 11 राजस्व जिलों में डोर टू डोर वेरिफिकेशन अभियान चलाया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लाभार्थियों की स्थिति की जांच की। इस दौरान कई लाभार्थियों के क्रेडेंशियल ही नहीं मिले। जिससे योजना में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ।
सरकार देती है 2500
दिल्ली सरकार इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग रह रही या निराश्रित महिलाओं को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हर महीने ₹2,500 देती है। इस योजना का मकसद जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2007 में शुरू की गई इस योजना में अब तक 3.5 लाख लाभार्थी पंजीकृत थे। अधिकारियों का कहना है कि, हमें जानकारी मिली है कि करीब 60,000 पंजीकृत महिलाएं पेंशन के लिए पात्र नहीं थीं। ऐसे सभी नाम अब सूची से हटा दिए गए हैं ताकि उन्हें आगे पेंशन न मिल सके।
विभाग लेगा अंतिम फैसला
हालांकि अधिकारी ने यह भी बताया कि जिला स्तर पर और कैटेगरीवार अपात्र लाभार्थियों का ब्योरा फिलहाल तैयार नहीं हुआ है। विभाग जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेगा। विभाग के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह वेरिफिकेशन अभियान सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि, लाभार्थियों को अपनी स्थिति में बदलाव होने पर विभाग को जरूर सूचित करना चाहिए, जैसे कि विधवा महिला अगर दोबारा विवाह कर ले, ताकि इस योजना का लाभ सही मायनों में जरूरतमंदों तक पहुंचे।
1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए आय
योजना के पात्रता मानदंड के अनुसार महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक को कम से कम पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है। विभाग का कहना है कि इस तरह की अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए आगे भी नियमित सत्यापन अभियान चलाए जाएंगे।