President Rule Revoked in Jammu-Kashmir:जम्मू-कश्मीर से 5 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन का रास्ता साफ,आज उमर ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ
President Rule Revoked in Jammu-Kashmir:जम्मू-कश्मीर से 5 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन का रास्ता साफ,आज उमर ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ
President Rule Revoked in Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया राष्ट्रपति शासन अब समाप्त हो गया है। यह निर्णय जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत लिया गया है।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीतीं और कांग्रेस के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया। इस चुनाव के परिणामों के बाद, उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया।
राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह कदम नई सरकार के गठन के लिए आवश्यक था क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा के कामकाज से जुड़े प्रावधान निलंबित हो जाते हैं। अब जब राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, तो उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
उमर अब्दुल्ला ने दो सीटों - गांदरबल और बडगाम से चुनाव जीते हैं। उनका परिवार जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी वापसी को कई लोग जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं।इस प्रकार, आज उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत होगी।
बता दें राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर में पहली बार जून 2017 में लागू हुआ था, जब भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय शासन लागू किया गया था।