चुनाव आयोग ने तीसरी बार बदला नियम, वोटरों को अब नहीं देना होगा कोई दस्तावेज, बस करें यह काम नहीं तो कट जाएगा नाम

मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ में अब मतदाताओं को किसी प्रकार के दस्तावेज़ को देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है. जांच उपरांत ERO तय करेंगे कि वोटर का नाम रहेगा या नहीं.

Special Intensive Revision of voter list- फोटो : news4nation

Bihar News: मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’का नियम एक बार फिर से चुनाव आयोग ने बदल दिया है. 25 जून के बाद से यह तीसरा मौका है जब ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’का नियम बदला है. इससे जुड़े दिशा-निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है जिससे अब मतदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही मतदाताओं को अब अनिवार्य दस्तावेज देने की बाध्यता से भी तात्कालिक रूप से राहत मिली है. 

नया दिशा निर्देश 

ताजा बदलाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। यदि वोटर कार्ड (EPIC) बना हुआ है तो भी गणना प्रपत्र भरना जरूरी है। 1 जनवरी 2003 के अहर्ता की तारीख (Qualifying Date) तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को Enumeration Form के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।


वहीं जिनका नाम 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल किया गया है उनकी दस्तावेजों से जुडी परेशानी को दूर करते हुए आयोग ने कहा है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) द्वारा स्थानीय जाँच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। 


पहले क्या था निर्देश 

आयोग ने पहले कहा था कि जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उन्हें कोई दस्तावेज़ देने की जरूरत नहीं है. केवल निर्वाचक नामावली का अंश (Extract of Electoral Roll) प्रस्तुत करें। वहीं जिनका नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़ा गया, वे अगर 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे नागरिक हैं तो अपनी जन्मतिथि / जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़ देंगे. वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे नागरिक अपनी जन्मतिथि / जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़ और माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ देंगे. साथ ही अगर मतदाता के माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो केवल निर्वाचक नामावली का अंश प्रस्तुत करें.



गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं

https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर, उसे भरकर स्व-सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड करें.  वहीं 2003 की मतदाता सूची  https://voters.eci.gov.in/bh_2003_eroll पर उपलब्ध है।  


26 जुलाई अंतिम तिथि 

गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून 26 जुलाई 2025 तक है. मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन । अगस्त 2025 को होगा.  दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त 1 सितम्बर 2025 तक है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितम्बर 2025 है.