Bihar Election 2025: पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान शुरु, वोट डालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, जानिए पूरी खबर

Bihar Election 2025: पहले चरण की मतदान शुरु हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है...अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

पहले चरण का मतदान शुरु - फोटो : social media

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरु हो गया है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता अपने वोट के जरिए राज्य की सियासत की दिशा तय करेंगे। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी वोट डालने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

वोटिंग का समय-अलग-अलग सीटों पर अलग शेड्यूल

पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान तीन अलग-अलग समय-सारिणी के तहत होगा। 13 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ये 13 विधानसभा सीटें तारापुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, बिभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मुंगेर और जमालपुर है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सिमरी बख्तियारपुर और महिषी सीटों के साथ सूर्यगढ़ा के 56 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। बाकी 105 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे जांचें?

अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं, तो इसके तीन आसान तरीके हैं- ऑनलाइन: https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम, जिला और अन्य विवरण भरें। मोबाइल ऐप “Voter Helpline App” डाउनलोड करें और उसमें नाम या पता डालकर जांचें। सभी राजनीतिक दलों के कैंप में मतदाताओं की सूची होती है। वहां जाकर भी नाम जांच सकते हैं।

वोटर कार्ड नहीं है? फिर भी डाल सकते हैं वोट

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो घबराएं नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक वैध पहचान पत्र के साथ भी वोट डाल सकते हैं। मान्य पहचान पत्र (इनमें से कोई एक साथ रखें) पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी का फोटो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मंत्रालय का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, फोटो सहित पेंशन कार्ड, एनपीआर (National Population Register) का स्मार्ट कार्ड, सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र। इनमें से किसी एक दस्तावेज के साथ आपका वोट मान्य रहेगा।

अगर कोई और आपका वोट डाल दे तो क्या करें?

अगर मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद पता चले कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने “टेंडर वोट” का प्रावधान किया है। पीठासीन अधिकारी से शिकायत करें। आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दावा सही पाए जाने पर आपको बैलेट पेपर के जरिए टेंडर वोट डालने का अधिकार मिलेगा। हालांकि, यदि शिकायत झूठी पाई गई तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा। आज का मतदान बिहार की सियासत के भविष्य का पहला निर्णायक कदम माना जा रहा है। आयोग की अपील है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।