Jharkhand News: झारखंड में बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी, अब उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे इतने रुपये प्रति यूनिट, नई टैरिफ की गई लागू

Jharkhand News:झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड में बिजली की दर को बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग के इस फैसले के बाद झारखंड में नयी टैरिफ लागू हो गई है। नयी बिजली टैरिफ की घोषणा आज बुधवार को कर दी गयी।

Jharkhand News: झारखंड में बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी, अब उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे इतने रुपये प्रति यूनिट, नई टैरिफ की गई लागू
झारखंड में बिजली के दरों में हुई बढ़ोतरी- फोटो : SOCIAL MEDIA

Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड में बिजली की नई टैरिफ का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गयी है वहीं ग्रामीण उपभोक्ता की दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गयी है। आयोग के इस फैसले के बाद से ग्रामीणों को जहां प्रति यूनिट 6.70 रुपए देने होंगे वहीं शहरी उपभोक्ताओं को 6.85 रुपए देने होंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए किसानों की  नयी टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

नयी टैरिफ के लिए आदेश जारी

झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए बिजली की नयी टैरिफ के लिए आदेश जारी कर दिया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने JBVNL के वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 के True-up, FY 2024-25 के APR और FY 2025-26 के ARR को स्वीकृति दी है।  FY 2023-24 के लिए JBVNL ने 10,847.70 करोड़ रुपये की ARR मांगी थी, जबकि आयोग ने 7,854.64 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। FY 2024-25 के लिए 10,405.84 करोड़ रुपये और FY 2025-26 के लिए 11,444.90 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले आयोग ने क्रमशः 7,981.30 करोड़ रुपये और 8,980.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रस्तावित वितरण हानि 31.26% (FY 2023-24), 19% (FY 2024-25 और FY 2025-26) के मुकाबले आयोग ने तीनों वर्षों के लिए 13% वितरण हानि मान्य की है। JBVNL ने 40.02% टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, पर आयोग ने केवल 6.34% की वृद्धि की मंजूरी दी है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए नयी टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गयी है. इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए आयोग ने सौर समय (9:00 AM से 4:00 PM) में ₹7.31/यूनिट और गैर-सौर समय में ₹8.77/यूनिट की दर तय की है।

किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा

ग्रीन एनर्जी टैरिफ के लिए प्रस्तावित ₹8.375/यूनिट की जगह आयोग ने स्वीकृत टैरिफ + ₹0.60/यूनिट की दर मंजूर की है। उपभोक्ता यदि 5 दिनों के भीतर बिल भुगतान करते हैं तो उन्हें कुल बिल पर 2% की छूट मिलेगी। 65% से अधिक लोड फैक्टर वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 15% की छूट मिलेगी। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए ग्रॉस मीटरिंग के लिए ₹4.16/किलोवॉट-घंटा और नेट मीटरिंग के लिए ₹3.80/किलोवॉट-घंटा की दर मंजूर की गई है। किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा। फिक्स्ड चार्ज की पूरी वसूली के लिए HT उपभोक्ताओं को 23 घंटे और LT उपभोक्ताओं को 21 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। आयोग ने JBVNL को निर्देश दिया है कि बिजली न मिलने की अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज का स्वतः समायोजन उपभोक्ताओं को बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल सके। प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज में 3% (लगभग ₹0.20/यूनिट) की छूट मिलेगी और एक महीने के भीतर पूरी सुरक्षा जमा राशि लौटाई जाएगी या बिल में समायोजित की जाएगी। 

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