एक साल पहले गिरफ्तार सूडान की दो महिलाओं के खिलाफ दर्ज सभी केस होंगे वापस, हाईकोर्ट ने दिया फैसला

एक साल पहले गिरफ्तार सूडान की दो महिलाओं के खिलाफ दर्ज सभी केस होंगे वापस,  हाईकोर्ट ने दिया फैसला

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने सूडान की दो महिलाओं को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के साथ ही निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले को भी रद्द कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि चूंकि दोनों के वीसा की अवधि अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए नई दिल्ली स्थित सूडान दूतावास  को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के एक हफ्ते के भीतर दोनों महिलाओं का प्रभार ले ले।

साथ ही  उनके देश के एम्बेसी की सहायता से सूडान भेजने की कार्रवाई करें।कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दोनों को सूडान दूतावास से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने दोनों महिलाओं की ओर से दायर याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। 

एक साल पहले नेपाल जा रही दोनों महिलाओं के खिलाफ फॉरेन एक्ट की धारा 14 के तहत वीरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दिया और निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए ट्रायल भी शुरु कर दिया।

दोनों महिलाओं ने निचली अदालत की कार्यवाही के साथ ही एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।इनके वकील का कहना था कि जिस दिन एफआईआर दर्ज किया गया, उस दिन दोनों महिलाओं के पास वैध पासपोर्ट और वीसा था।लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी और ट्रायल को पूरी तरह अवैध बताया।केंद्र सरकार के वकील अरविंद कुमार ने भी हलफनामा दायर कर दोनों के पासपोर्ट और वीसा को वैध बताया।सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिलाओं को आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया।

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