Bhagalpur New Criminal Law: बिहार में एडवांस तरीके से क्रिमिनल को दी जाएगी सजा! भागलपुर में DM के अध्यक्षता में हुई बैठक, बताए गए जरूरी बात
Bhagalpur New Criminal Law: भागलपुर में भारत के नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जानें ICJS, CCTNS, ई-साक्ष्य और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को लेकर क्या योजनाएं बनीं।

Bhagalpur New Criminal Law: भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में शुक्रवार (23 मई) को भारत के तीन नये आपराधिक कानून को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।ICJS यानी अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने हेतु सभी थानों को CCTNS से जोड़ने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर श्री हृदय कांत और पुलिस अधीक्षक नवगछिया सुश्री प्रेरणा कुमार ने बताया कि टीसीएस की मदद से सभी थानों को सीसीटीएनएस(क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम) से कनेक्ट किया जा रहा है। अधिकतर थानों को कनेक्ट किया गया है कुछ थानों को ही कनेक्ट किया जाना बाकी है।
बैठक में बताया गया कि इस सिस्टम के माध्यम से न्यायालय, पुलिस, फॉरेंसिक, अभियोजन, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सबको एक प्लेटफार्म पर लाया जाना है। ताकि त्वरित रूप से मामलों का निष्पादन किया जा सके तीनों नए कानून के लिए मास्टर ट्रेनर बनाकर जिला स्तर पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर चर्चा की गई।दोनों पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी अनुसंधान पदाधिकारी और थाना अध्यक्षों को इसके लिए मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे आपराधिक कानून को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए अपना सारा अभिलेख, वीडियोग्राफी अपलोड कर सकें।
ई साक्ष्य एप पर फॉरेंसिक जॉच टीम सबूत करेगी अपलोड
ई साक्ष्य एप पर फॉरेंसिक जॉच टीम अपना साक्ष्य अपलोड करेंगे साथ ही सभी दस्तावेज यथा प्राथमिकी, चार्ज शीट अपलोड किया जाएगा ताकि न्यायालय को सुनवाई के दौरान उपलब्ध रहे।बैठक में नवगछिया एवं भागलपुर में अभियोजन भवन के लिए स्थल चिन्हित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित फॉरेंसिक डायरेक्टर ने बताया कि जिले में चार हाई तकनीक फॉरेंसिक वैन उपलब्ध हैं, भागलपुर में एफएसएल के क्षेत्रिय कार्यालय में फॉरेंसिक सामग्री को संरक्षित रखने की व्यवस्था उपलब्ध है। बैठक में बंदियों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थापन हेतु मल्टी वी सी परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों के निर्माण पर भी चर्चा की गई।
जनमानस को जागरूक करने हेतु जिला विधिक कार्यक्रम
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 23 की धारा 479 एवं 472 तथा ई - प्रीजन की कार्यशीलता का अनुश्रवण पर भी चर्चा की गई।जिला स्तर पर नये आपराधिक कानून के संबंध में जनमानस को जागरूक करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी चर्चा की गई।बैठक में जिला अभियोजन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव, डायरेक्टर फॉरेंसिक, कारा अधीक्षक नवगछिया, कारा अधीक्षक शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, कारा अधीक्षक कैंप जेल, भागलपुर, लोक अभियोजक भागलपुर, प्रभारी लोक अभियोजक नवगछिया उपस्थित थे।
भागलपुर से balmukund kumar कि रिपोर्ट