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Bihar News : पैसेंजर ट्रेन को आईईडी से उड़ाने की कोशिश के दोषियों को NIA अदालत ने सुनाई सजा, पश्चिम चंपारण में रचा था षड्यंत्र

Bihar News :  पैसेंजर ट्रेन को आईईडी से उड़ाने की कोशिश के दोषियों को NIA अदालत ने सुनाई सजा, पश्चिम चंपारण में रचा था षड्यंत्र

Bihar News : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत, पटना ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाने से संबंधित 2016 के एक मामले में छह आरोपियों को विभिन्न दंडात्मक धाराओं के तहत कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। प्रेस नोट जारी करते हुए, एनआईए ने कहा कि आरोपी 30 सितंबर 2016 की रात को नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण) से आने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को उड़ाने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर प्रेशर कुकर आईईडी लगाने में शामिल थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने आईईडी को देख लिया और विस्फोट होने से पहले ही उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया।


जांच के दौरान, स्थानीय पुलिस ने आरोपी उमाशंकर राउत, गजेंद्र शर्मा, राकेश कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव, मोतीलाल पासवान और रंजय कुमार साह उर्फ रंजय की संलिप्तता स्थापित की। तीनों आरोपियों को शुरू में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि दो आरोपियों को बाद में अलग-अलग मौकों पर एनआईए ने पकड़ा था. एनआईए ने जनवरी 2017 में जांच अपने हाथ में ली थी। छठे आरोपी ने फरवरी 2017 में आत्मसमर्पण कर दिया था। सभी आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने जुलाई 2017 में आरोप पत्र दाखिल किया था। 


24 सितंबर, 2024 को एनआईए अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। अब अंतिम आदेश में अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ सजा की अवधि की घोषणा की।


अदालत द्वारा सुनाई गई सजा जुर्माने के साथ पांच से 12 साल के कारावास तक है, और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में तीन महीने के कारावास की अवधि बढ़ाई जाएगी।

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