Bihar News - पटना की सीजीएम कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया । कोर्ट ने सीएम नीतीश के सबसे करीबी अधिकारियों में शुमार और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया हैं। पटना के डीएम पर जिस मामले के कारण मुकदमा दर्ज हो रहा है। वो मामला लगभग 17 महीनें पुराना है।अब डीएम चंद्रशेखर पर भारतीय़ दंड संहिता की धारा 307,149,504,506/34 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी । गौरतलब है कि आप के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई थी। 23 मई 2023 को हुई इसी मारपीट के घटना के विरूद्ध उन्होंने न्यायलय का दरवाजा खटखटाय़ा था ।
इस घटना के संबध में आप के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा ने बताया है कि लगभग डेढ़ साल पहले पटना के गायघाट इलाके में गरीब परिवारों के घरों को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर से हटाया जा रहा था। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता बबलू कुमार ने गरीब परिवारों के हक में पटना डीएम से यह अपील की थी कि गरीबों को कुछ समय दिया जाए लेकिन इसके एवज में बब्लू कुमार के साथ मारपीट की गई और उन्हें गलत आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया ।
इस संबध आप के प्रदेश प्रवक्ता बब्लू कुमार ने बताया कि यह सच्चाई की जीत हैं। एक न एक दिन न्याय होता ही है। प्रशासन के द्वारा जो मेरे साथ किया गया था वह बिल्कुल अन्याय था । इस घटना ने मुझे तोड़ दिया था लेकिन देश के न्यायप्रणाली और संविधान पर मुझे विश्वाश था यहीं कारण है कि मैने न्यायलय की शरण ली थी।17 महीने की लंबी औऱ कठिन लड़ाई के बाद आज मुझे न्याय मिला है. यह उन गरीबों की विजय है जिनकी आवाज को हमेशा से कुचला जाता रहा है।
पटना से रितिक की रिपोर्ट