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BIHAR NEWS : बिहार में कुसुम योजना के तहत सौर प्लांट के लिए इस दिन तक दिया जा सकेगा आवेदन, जानकारी के लिए इन नंबरों पर करें फोन...

BIHAR NEWS : बिहार में कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गयी. अब किसान और कंपनिया इस दिन तक इसके लिए आवेदन कर सकती है. जानकारी के लिए इन नम्बरों पर संपर्क करें..पढ़िए आगे

BIHAR NEWS : बिहार में  कुसुम योजना के तहत सौर प्लांट के लिए इस दिन तक दिया जा सकेगा आवेदन, जानकारी के लिए इन नंबरों पर करें फोन...
आवेदन की बढ़ी समय सीमा - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : बिहार में पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 3681 कृषि/मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन हेतु जारी की गई निविदा भरने की अंतिम तारीख को  बढ़ाकर 8 जनवरी 2025 कर दिया गया है। निविदा की तारीख किसानों एवं कंपनियों के अनुरोध पर बढ़ाई गई है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान एवं कंपनी 7320924004 पर वाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के  अभियंता ने योजना के विषय में जानकारी देते हुए कि किसानों के विशेष आग्रह पर निविदा की तारीख बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान और कंपनियां इसमें भाग ले सकें। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना और कृषि कार्यों हेतु राज्य में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। निविदा से संबंधित दस्तावेज और संशोधनों के साथ विद्युत उपकेंद्रों की सूची बिहार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in) पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी और निविदा भरने के लिए https://eproc2.bihar.gov.in (निविदा आईडी 78252) पर देखा जा सकता है। निविदा भरने हेतु किसान/कंपनी को https://eproc2.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 3 (सिग्नेचर तथा इंक्रिप्शन दोनों से युक्त) डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। डिजिटल सिग्नेचर https://emudhra.com (+91804615902) या किसी अन्य वेबसाइट से तैयार किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर हेतु किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी संपर्क किया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार प्रति मेगावाट 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और बिहार सरकार प्रति मेगावाट 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय वित्तीय सहायता कृषि फीडर पर मौजूद लोड के आधार पर प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता निविदा में वर्णित संयंत्र की क्षमता के अनुरूप होगी। सफल निवेदक को 12 महीने के अंदर सोलर प्लांट का निर्माण कर उसे 11 केवी लाइन द्वारा विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा। राज्य की दोनों वितरण कंपनियां, साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, 25 वर्षों के लिए इस प्लांट से बिजली खरीदने का इकरारनामा करेंगी। इस निविदा में कोई कंपनी अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों के संघ के रूप में भाग ले सकती है।

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