BIHAR NEWS: अब अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मारपीट या अभद्र व्यवहार करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, 2011 के तहत नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके अनुसार सरकारी या निजी अस्पतालों में तोड़फोड़, डॉक्टरों या स्टाफ के साथ मारपीट या अभद्र व्यवहार गैर-जमानती अपराध है। ऐसे अपराधियों को 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
यह कानून लागू होने के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वास्थ्य कल्याण समिति सचिव के एल बी सिंह ने बताया कि इस कानून के तहत डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई मरीज या उसका परिजन डॉक्टरों या अस्पताल के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट 2011 के अंतर्गत अब डॉक्टर के सुरक्षा को लेकर कई नए नियम को लागू किया गया है जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी सरकारी अस्पताल या फिर रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में तोड़फोड़ करना या फिर डॉक्टर एवं स्टाफ के साथ मारपीट या अभद्र व्यवहार करना गैर जमानतीय अपराध है और इसके लिए आपको तीन वर्ष की जेल और ₹50 हजार रुपए जुर्माना तक हो सकता है वही इस प्रावधान के आने के बाद अब जगह-जगह आम लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि यह संदेश सभी आम लोगों तक पहुंच सके
रिपोर्ट- मणि भूषण शर्मा