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Bihar News: सावधान ! बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो जाना पड़ेगा जेल, प्रशासन का सख्त आदेश, हर इलाके में होगी निगरानी

Bihar News: बिहार में बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखा दुकानदारों को स्थानीय थाने से अनुमति लेने के साथ-साथ अनुमंडल थाना से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

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firecrackers- फोटो : Reporter

Bihar News: दीपावली और आस्था का महापर्व छठ आने में अब कुछ ही दिन शेष है। इन त्योहारों को लेकर सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखने की प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा अलग अलग निर्देश दी जा रही है। इसी कड़ी में तेघड़ा अनुमंडल प्रशासन ने आगामी दीपावली और छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

एसडीओ राकेश कुमार ने एक बैठक में बताया कि बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखा दुकानदारों को स्थानीय थाने से अनुमति लेने के साथ-साथ अनुमंडल थाना से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जो दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखा बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ जुर्माना और जेल की कार्रवाई की जाएगी।

पटाखा दुकानदारों को अपनी दुकानों में अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, दुकानों को बिजली के संपर्क से दूर रखना होगा। काली पूजा के आयोजन के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं। पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र, कैमरे लगाने और बैरिकेडिंग करने की अनिवार्यता होगी। पूजा पंडालों और विशर्जन स्थलों पर अश्लील गाने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।


छठ पूजा को साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ मनाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायत स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिना अनुमति एवं जिला प्रशासन के नियमों के अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश संबंधित थाना पुलिस को दिया गया है।


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