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Bihar News: बिहार में नया कानून, 90 दिन में नहीं भरा चालान तो गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट, गाड़ी मालिक अच्छी तरह जान लें

बिहार में नया कानून
बिहार में नया कानून- फोटो : social Media

Bihar News: बिहार परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति 90 दिनों के भीतर ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

बिहार परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने आदेश जारी किया है कि यदि कोई व्यक्ति चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं करता है, तो उसका वाहन ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने पर वाहन मालिक फिटनेस, प्रदूषण, ओनरशिप ट्रांसफर आदि जैसी कोई भी सेवा नहीं ले पाएगा।

चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर अनिवार्य है। चालान न भरने पर वाहन ब्लैकलिस्ट होगा।ब्लैकलिस्ट वाहन के लिए कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं होगी।राज्य में 350 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। एडीटीओ, एमवीआई और इएसआई की नियुक्ति की गई है।

विभाग ने यह भी कहा है कि बिना नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग, लाइसेंस के बिना वाहन चलाने, गलत पार्किंग, सीट बेल्ट न बांधने, ओवरस्पीडिंग और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर चालान काटा जाएगा।

राज्य भर में यातायात नियमों को लागू करने के लिए विभाग ने 350 एएनपीआर कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है। इन कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने एडीटीओ, एमवीआई और इएसआई की नियुक्ति करके यातायात नियमों को लागू करने के लिए अपनी टीम को मजबूत किया है।यह कदम यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

पटना से प्रगति शर्मा की रिपोर्ट

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