Bihar News: बिहार के गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। वाहन मालिक अगर 15 दिन में अपनी गाड़ी की कागजात में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराएंगे तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने अब इसके लिए मात्र 15 दिन री मोहलत दी है। इसके बाद विभाग की ओर से जुर्माना वसूलने का काम शुरु कर दिया जाएगा।
15 दिन बाद लगेगा जुर्माना
मिली जानकारी अनुसार बिहार की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों से जुर्माना वसूला जायेगा। साथ ही उनके आरसी और डीएल को निलंबित कर दिया जायेगा। विभाग ने वाहन मालिकों को इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। वाहन मालिकों को हर हाल में 30 नवंबर तक मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना होगा।
परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई
परिवहन विभाग वाहन मालिकों और चालकों से मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करेंगे औऱ ढाई हजार रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। विभाग की ओर से 1 दिसंबर से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। वाहन मालिकों को आधार से लिंक किया होगा मोबाइल नंबर ही मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए देना होगा।
कैसे करे अपडेट
वाहन मालिक परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे भी वाहन मालिक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। घर बैठे वाहन के ऑनरबुक में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सुविधा परिवहन विभाग ने दी है। वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने क्यूआरकोड स्कैन करने की सुविधा भी दी है।
3.90 लाख वाहन मालिक किए गए चिह्नित
जानकारी अनुसार पटना में 3.90 लाख बाइक, कार और बड़ी गाड़ियों के मालिक चिह्नित किये गये हैं, जिनके आरसी में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है। इनमें 3.30 लाख गाड़ियों के आरसी में मोबाइल नंबर और 60 हजार वाहनों के आरसी में पता अपडेट नहीं है। इनके पास मात्र 15 दिन का समय है। इसके बाद विभाग इन सभी वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलेगा।