PATNA - पटना के गली मोहल्लों में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों को लेकर जिला प्रशासन एक्शन के मूड में है। जिसमें सबसे पहले उन 138 कोचिंग संस्थानों पर गाज गिर सकती है. जिनके पंजीयन के आवेदन को जिला शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया था। बता दें यह कोचिंग संस्थान शिक्षा विभाग के मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।
अब जिला प्रशासन इस बात की जांच करने जा रही है कि क्या अब भी यह कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं या नहीं। मंगलवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है।
मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इन 138 अस्वीकृत आवेदनों की सूची अनुमंडलवार अलग-अलग कर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
कोचिंग चलते मिले तो होगी कार्रवाई
अनुमंडल पदाधिकारियों को यह जांच करने का निर्देश दिया गया है कि निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए इन 138 कोचिंग संस्थानों का अवैध ढ़ंग से संचालन तो नहीं हो रहा है। यदि अवैध ढ़ंग से संचालन हो रहा हो तो अनुमंडल पदाधिकारियों को विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
बता दें कि जिलान्तर्गत कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 413 आवेदनों का पूर्व में ही निष्पादन करते हुए 413 कोचिंग का निबंधन पहले हो चुका है। शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच की गई थी। जांच के बाद इन 138 कोचिंग संस्थानों को निबंधन हेतु अयोग्य पाते हुए इन आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया।