Bihar News: बिहार परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए एक अहम नियम लागू किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वाहन चालकों को ₹2,500 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर होगी कार्रवाई
यदि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, और आधार कार्ड में नाम या अक्षरों में अंतर है, तो इसे तुरंत सुधारना अनिवार्य है।
जिला परिवहन कार्यालय (DTO) में जाकर मोबाइल नंबर और नाम अपडेट करवा सकते हैं।
नाम सुधारने और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा कार्यालय के सभी 16 काउंटरों पर मुफ्त उपलब्ध है।
ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें?
आरसी के लिए:
वेबसाइट: vahan.parivahan.gov.in पर लॉग इन करके वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए:
वेबसाइट: sarathi.parivahan.gov.in
यहां अपने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मोबाइल नंबर अपडेट करें।
ऑफलाइन मोबाइल नंबर और नाम अपडेट प्रक्रिया
जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में नाम या अक्षरों में अंतर है, वे आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय जाएं।डीटीओ कार्यालय में मुफ्त में मोबाइल नंबर अपडेट और नाम सुधार की सुविधा उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
परिवहन विभाग हेल्प डेस्क नंबर: 0612-2547212
वेबसाइट: state.bihar.gov.in/transport
यहां “How do I” सेक्शन पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करें।
नियम पालन न करने पर जुर्माना
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पालन ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट न रखना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। जल्द ही जांच अभियान चलाया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वालों से ₹2,500 का जुर्माना वसूला जाएगा।