PATNA - राज्य में अमीनों की बहाली में हुई अनियमितताओं के आधार पर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस पुरनेंदु सिंह ने अनिल कुमार यादव व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए अगली सुनवाई में जवाबतलब किया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में अमीनों की बहाली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।172 अमीनों की बहाली में काफी अनियमितताएँ बरते जाने का आरोप इन याचिकायों में लगाया गया। इन याचिकायों में ये मांग की गयी कि सितम्बर,2022 के सन्दर्भ में 28 अक्टूबर,2024 की अधिसूचना रद्द की जाये।इसके द्वारा 172 अमीनों की बहाली कर ली गयी थी।इसमें अमीनों की बहाली के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया अवैध और गैर कानूनी है।
इसमें ये कहा गया कि अमीनों की नियुक्ति पहले वाली सूची से कर ली गयी,जबकि इन बहालियों के लिए पुनः विज्ञापन निकाल कर नये सिरे से अमीनों की बहाली की प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजकुमार राजेश और राज्य की ओर से अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने कोर्ट में पक्षों को प्रस्तुत किया।इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 जनवरी,2025 को की जाएगी।