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Patna Shelter Home - आसरा गृह में तीन बच्चियों की मौत के बाद समाज कल्याण विभाग की नींद टूटी, प्रभारी अधीक्षिका सस्पेंड, 12 की काम से हुई छुट्टी

Patna Shelter Home - पटना के आसरा गृह में खिचड़ी खाने के बाद तीन बच्चों की मौत के बाद समाज कल्याण विभाग ने प्रभारी अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। इस दौरान केंद्र की जांच के दौरान खाने को अनसेफ बताया गया है।

 Patna Shelter Home - आसरा गृह में तीन बच्चियों की मौत के बाद समाज कल्याण विभाग की नींद टूटी, प्रभारी अधीक्षिका सस्पेंड, 12 की काम से हुई छुट्टी

PATNA - पटना के पटेल नगर स्थित आसरा गृह में खराब खिचड़ी खाने से 24 घंटे में तीन बच्चियों की मौत के बाद आखिरकार समाजा कल्याण विभाग की नींद टूट गई है। विभाग ने मामले में आज आसरा गृह की प्रभारी अधीक्षिका को संस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ यहां काम करनेवाले 12 लोगों को कार्यविमुक्त कर दिया गया है। 

इससे पहले आज अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में निदेशक, समाज कल्याण एवं निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाकर वहाँ भर्ती आसरा गृह के बच्चियों और महिलाओं का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान यहां भर्ती  पुतुल कुमारी (37 वर्ष), रेणुका कुमारी (21 वर्ष), रेशमी कुमारी (28 वर्ष), अंकिता कुमारी (21 वर्ष), आरती कुमारी (41 वर्ष), उर्वशी कुमारी (19 वर्ष) तथा आई०सी०यू० में भर्ती समीमा खातुन (65 वर्ष) की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। जहां उन्हें वरीय चिकित्सकों ने बताया कि इन सभी लड़कियों / महिलाओं कि स्थिति ठीक है तथा आईसीयू में भर्ती समीमा खातुन की स्थिति भी बेहतर है और शीघ्र सभी को डिस्चार्ज कर दिया जायेगा।

खाने के सामानों की जांच के बाद पाया गया अनसेफ

वहीं आसरा गृह से पूर्व में लिये गये खाद्य पदार्थों की जॉच रिपोर्ट में हल्दी एवं धनिया की गुणवत्ता में कमी पायी गयी। हल्दी में लेड क्रोमेट पाया गया और तैलिय अप्राकृतिक रंग भी पाया गया। हल्दी Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा- 3(1)(zz) (v), 3(I) (zz) (vii) सुसंगत धाराओं के अंतर्गत "Unsafe Food" पाया गया । 

जिसके बाद कर्तव्य में लापरवाही के आलोक में वर्तमान में कार्यरत प्रभारी अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पटेल नगर में अद्यतन जाँच की स्थिति एवं निरीक्षण के आधार पर कुल 12 कर्मियों को लापरवाही के आलोक में उनके कर्तव्यों से विमुक्त कर दिया गया है एवं अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। 

सामान सप्लाई करनेवाली एजेंसी होगी ब्लैक लिस्टेड

आसरा गृह में सामग्रियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसी दीपू इन्टरप्राईजेज को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 

वहीं आसरा गृह की घटना के बाद अब ही राज्य अंतर्गत संचालित सभी प्रकार के गृहों की वृहद जांच एवं निरीक्षण करने का निदेश सभी जिलों को दिया गया है।


 
 

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