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Bihar News: कौआकोल थानाध्यक्ष पर गिरी गाज, लगा 4 हजार रुपए का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती

Bihar News: नवादा जिले के कौआकोल थानाध्यक्ष दीपक कुमार को उनकी कार्यप्रणाली में लापरवाही के चलते किशोर न्याय परिषद ने 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ...

कौआकोल थानाध्यक्ष
कौआकोल थानाध्यक्ष पर गिरी गाज- फोटो : Reporter

Bihar News: नवादा जिले के कौआकोल थानाध्यक्ष दीपक कुमार को उनकी कार्यप्रणाली में लापरवाही और न्यायालय की अवहेलना के चलते किशोर न्याय परिषद ने 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा।थानाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने हत्या से जुड़े एक मामले में 25 दिसंबर से हिरासत में रखे गए किशोर के जमानत आवेदन में आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए। परिषद ने किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और अंतिम रिपोर्ट की बार-बार मांग की, यहां तक कि 13 जनवरी को लिखित में भी इसकी मांग की गई, लेकिन थानाध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया।

इतना ही नहीं, कौआकोल थाने के छह अन्य मामलों में भी बच्चों से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं भेजे गए। इससे मामले लंबित हैं और किशोरों की देखरेख, संरक्षण, विकास और उपचार में देरी हो रही है।

जुर्माने की राशि वाद स्थगन खर्च के रूप में वसूली जाएगी। आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को दी गई है। आदेश की प्रति कोषागार पदाधिकारी, नवादा और नोडल बाल कल्याण पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को भी भेजी गई है।

परिषद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 346 में दिए गए शक्ति एवं उच्च न्यायालय पटना द्वारा जारी निर्देश के तहत थानाध्यक्ष दीपक कुमार पर विधिक कर्तव्य का समय पर पालन नहीं करने और अदालत के आदेश की उपेक्षा करने के आरोप में उनके वेतन से 4 हजार रुपए की कटौती कर बिहार किशोर न्याय निधि के बैंक खाते में जमा करने का आदेश जारी किया है। अनुपालन कर परिषद को भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

रिपोर्ट- अमन कुमार



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