Attachment of DM Office:नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस को कुर्की करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के फुलवरिया जलाशय परियोजना में कई विस्थापितों की जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। जिसको लेकर नवादा व्यवहार न्यायालय में कई मामले लंबित हैं। इसके बाद न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए नवादा व्यवहार न्यायालय के सब जज प्रथम आशीष रंजन ने इजराइ वाद संख्या 3/2002 में शांति देवी वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह जिला समाहर्ता नवादा, कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली नवादा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह विशेष भू अर्जन पदाधिकारी नवादा मामले में नवादा समाहरणालय और नवादा परिसदन भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। जिसके बाद नवादा के समाहरणालय में हड़कंप मच गया है।
नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस में ढोल बजाकर नवादा व्यवहार न्यायालय कर्मी ने वादी के अधिवक्ता रंजीत पटेल के साथ कुर्की का इश्तेहार चिपकाया। अब आगे देखना यह शेष है कि आखिर होता क्या है!
बहरहाल फुलवरिया जलाशय परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण नवादा व्यवहार न्यायालय ने नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया। न्यायालय कर्मियों ने ढोल बजाकर कुर्की का इश्तेहार चिपकाया।
रिपोर्ट- अमन कुमार