Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना के लिए पहले दिन 20 लाख आवेदन, शहरी महिलाएं इस दिन से भर सकेंगे फॉर्म, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो गया है। पहले दिन 20 लाख आवेदन मिले हैं। अधिकारियों की मानें तो 2 से 3 दिनों 70 से 80 लाख आवेदन आ सकते हैं। पढ़िए आगे...

Mahila Rojgar Yojana: बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत रविवार से हो गई है। योजना के ऑनलाइन पोर्टल के खुलते ही महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले ही दिन राज्यभर से 20 लाख महिलाओं ने आवेदन किया। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले एक-दो दिनों में यह संख्या 70 लाख तक पहुंच सकती है।
पहले दिन आया 2 लाख आवेदन
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक महिला को उद्यम शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। भुगतान इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। छह माह बाद कामकाज की प्रगति के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिले की 5.09 लाख जीविका दीदियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
योजना का उद्देश्य हर घर से एक महिला को उद्यमी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पटना कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों जीविका दीदियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि सरकार की यह पहल उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
ग्रामीण क्षेत्र में योजना से जुड़ने की प्रक्रिया जारी
ग्रामीण क्षेत्र में योजना से जुड़ने की प्रक्रिया जारी है। ग्राम संगठन की विशेष बैठक में पूर्व से स्वयं सहायता समूह सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जायेगा। स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं जुड़ने के लिए सर्वप्रथम अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन (VO) में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगी।
शहरी क्षेत्र में 10 सितंबर से कर सकेंगे आवेदन
वहीं शहरी क्षेत्र में योजना से जुड़ने की प्रक्रिया 10 सितम्बर 2025 से शुरू होगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO) या नगर निकाय द्वारा निर्धारित होगा। स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं www.brlps.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। जिसके बाद उन्हें महिला योजगार योजना का लाभ मिलेगा।
पात्रता (ग्रामीण व शहरी)
लाभ लेने हेतु इच्छुक महिला का स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है
महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवेदिका स्वयं या उनके पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं हो एवं सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) में नहीं हो।
पंजीकरण हेतु राशि मांगने पर करें शिकायत
ग्रामीण क्षेत्रः जीविका के प्रखंड या जिला कार्यालय/प्रखंड कार्यालय/उप विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी कार्यालय शहरी क्षेत्रः संबंधित नगर निकाय कार्यालय में शिकायत करें। आवेदन निशुल्क करना है।