BPSC : 70वीं बीपीएससी परीक्षा पुनः कराये जाने की याचिकाओं में पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए न्यायालय ने क्या कहा

BPSC : 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की शिकायतों से जुडी याचिकाओं पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस

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70th BPSC exam- फोटो : news4nation

BPSC : पटना हाईकोर्ट ने 70वीं  बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने की याचिकायों पर सुनवाई 18 मार्च,2025 तक टल गई है. पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकायों पर सुनवाई की। इससे पहले जस्टिस ए एस चंदेल ने इस मामलों  पर सुनवाई कर रहे थे। लेकिन इससे सभी सम्बन्धित मामलों की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा की जाएगी।



इससे पूर्व जस्टिस अरविन्द कुमार चंदेल ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी,2025 तक हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था । कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि  आयोग द्वारा लिए गये परीक्ष का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा। वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरी ने कोर्ट को बताया था  कि इस परीक्षा में  बड़े पैमाने पर धांधली हुआ,लेकिन बीपीएससी न तो इन मामलों की जांच करा रही है, न ही पुनः परीक्षा लेने को तैयार है।


उन्होंने बताया था कि  चार लाख  उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा  912 केन्द्रो पर 13दिसंबर, 2024 को हुआ।बहुत सारे परीक्षा केंद्रो  पर प्रश्नपत्र  परीक्षा जारी रहने के दौरान ही लीक होने का आरोप लगाया गया।लेकिन 4जनवरी, 2025 को बापू सभागार केंद्र, पटना में ही  आयोग ने पुनः परीक्षा कराया। इस परीक्षा में  शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को 6 अंक दिये जाने का निर्णय हुआ।इसमें  तीन प्रश्न गलत थे, जबकि 2 प्रश्न पिछली परीक्षा से ही था।एक और प्रश्न गलत था।


अधिवक्ता गिरी ने बताया कि  4जनवरी,2025 को ली गयी परीक्षा के उम्मीदवारों को 6 अंकों का लाभ मिलेगा,जबकि अन्य उम्मीदवार इससे वंचित रहेंगे।  राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया था कि इसी मामलें में एक जनहित याचिका दायर की गयी है ।उन्होंने कहा था  कि दोनों याचिकायों पर  एक साथ सुनवाई हो।  उन्होंने बताया कि  प्रश्नपत्र में गड़बड़ी पर आपत्तियाँ मांगी गयी है।आपत्तियों की जांच करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो जायेगा।


बीपीएससी की ओर से  वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था  कि  किसी ने सही ढंग से बीपीएससी के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराई।इससे कैसे जांच की जाएगी। कोर्ट को वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने बताया कि  बीपीएससी ने सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा  का रिजल्ट घोषित कर दिया,बल्कि मुख्य परीक्षा की तारीखें  भी निकाल दी है। इस मामलें पर अगली सुनवाई  18 मार्च, 2025 को की जाएगी।