लेटलतीफी पर नाराजगी, बिहार के सभी जिलों के कोर्ट को आदेश, पटना हाईकोर्ट के आदेश को इग्नोर करने की ना करें भूल

Patna - पटना हाईकोर्ट ने आदेश का पालन तय समय सीमा के भीतर नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की है।कोर्ट ने आदेश का पालन तय समय के भीतर करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में महानिबंधक ने एक निर्देश जारी किया है।निर्देश में प्रदेश के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ-साथ पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश को हाई कोर्ट के सभी न्यायिक आदेशों का बिना किसी अनावश्यक विलंब के और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से पालन करने का निर्देश दिया है।
इस निर्देश को कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। पालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लेने का जिक्र किया गया है।
गौरतलब है कि गत दिनों विविध अपील (कमलेश प्रसाद उर्फ कमलेश सिंह बनाम छतिया देवी) केस में हाई कोर्ट ने गत 29 जुलाई,2025 को एक आदेश पारित कर कड़ी टिप्पणी की थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ-साथ पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश को हाई कोर्ट के सभी न्यायिक आदेशों का बिना किसी अनावश्यक विलंब के और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से पालन करने