Pensioners relief - पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, पेंशन की राशि ज्यादा आने पर रिकवरी पर लगी रोक, सिर्फ इन मामलों में नहीं मिलेगी छूट
Pensioners relief - पेंशन की राशि अधिक आने पर भी कोई रिकवरी नहीं होगी। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है।
Patna - पेंशन के भरोसे जीवन गुजार रहे पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार द्वारा साफ कर दिया है कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। हालांकि इसके साथ यह भी कहा गया है कि अगर पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फ्रॉड किया तो ही पैसा वापस लिया जाएगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी DoP&PW के ऑफिस मेमोरेंडम (OM) पर आधारित है।
लेटर जारी कर साफ की स्थिति
DoP&PW ने 30 अक्टूबर 2025 को लेटर जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि पेंशन पेमेंट में एक्सेस अमाउंट की रिकवरी तभी होगी जब पेंशनर की मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से हुई हो।
पेंशनर्स जिम्मेदार नहीं, रिकवरी रोकने का आदेश
DoP&PW ने बताया है कि बैंक की कैलकुलेशन एरर या टेक्निकल गड़बड़ी पर पेंशनर जिम्मेदार नहीं होगा। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि पुरानी रिकवरी केस रिव्यू करें। अगर पेंशनर की गलती नहीं तो रिकवरी रोकें।
सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है आदेश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में आदेश दिया था, जिसमें पेंशनर्स से रिकवरी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि लोअर ग्रेड के कर्मियों से रिकवरी नहीं होनी चाहिए। DoP&PW का 2016 का OM भी यही कहता था। हालांकि इस आदेश के बाद भी बैंकों ने इसे इग्नोर किया। कुछ केस में बैंकों द्वारा 10-15 साल पुराने मामले में रिकवरी के लिए नोटिस भेजा जा रहा था। अब नया क्लैरिफिकेशन लागू होने के बाद बैंकों को इस पर रोक लगाना होगा।
DoP&PW का नया क्लैरिफिकेशन यह पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। ज्यादातर एरर बैंक या PPO जारी करने वाले ऑफिस की होती है। पेंशनर को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
तीन महीने का मौका, रिफंड करना होगा
CPAO के CGM ने बैंकों को कहा है कि 3 महीने में सभी पेंडिंग केस क्लियर करें। अगर रिकवरी हो चुकी है और पेंशनर की गलती नहीं तो रिफंड करें। CPAO ने बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि कितने पेंशनर्स से रिकवरी हो रही थी। दिसंबर तक सभी केस रिव्यू हो जाएंगे। पेंशनर्स SPARSH पोर्टल पर जाकर अपनी PPO चेक कर सकते हैं।
अगर रिकवरी नोटिस आया है तो CPAO हेल्पलाइन 1800-11-1960 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। DoP&PW जल्द ही नया सर्कुलर जारी करेगा जिसमें डिटेल गाइडलाइंस होंगी।
सिर्फ इन हालात में रिकवरी मान्य
- पेंशनर ने गलत डेट ऑफ बर्थ, सर्विस डिटेल्स या फैमिली डिटेल्स दी।
- कम्यूटेशन या ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में जानबूझकर गड़बड़ी।
- डुप्लिकेट PPO से दो जगह पेंशन लेना। ऐसे केस में रिकवरी होगी, लेकिन ब्याज नहीं लगेगा।