Bihar Airport news - पटना के बिहटा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर यह काम हो गया पूरा, अब और तेजी से होगा काम

Bihar Airport news - पटना के बिहटा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरप

Patna – पटना के बिहटा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोनों हवाई अड्डों के जमीन अधिग्रहण के एक ब़ड़े हिस्से के दाखिल खारिज का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही बाकि जमीन के भी दाखिल खारिज के काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसकी  भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई।  

बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, संस्थानों द्वारा अर्जित,अधिग्रहित, हस्तांतरित रैयती एवं सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन विषय पर विमर्श हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, दूरसंचार विभाग, बियाडा, एम्स (पटना एवं दरभंगा), रक्षा मंत्रालय के अधीन दानापुर कैंट के पदाधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

दाखिल खारिज के लिए बना अलग  पोर्टल

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव सिंह ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को दो तरीके यथा- भू-हस्तांतरण अथवा भू-अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त होती है। विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन के संबंध में एक अलग पोर्टल गवर्नमेंट लैंड म्युटेशन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज व जमाबंदी कायम करने हेतु संबंधित संस्थान/विभाग के पास भूमि प्राप्ति से संबंधित अभिलेख होना आवश्यक है। 

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उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उनके विभाग/संस्थान को जो भी भूमि हस्तांतरण/भू-अर्जन से प्राप्त हुई है, उसकी गवर्नमेंट लैंड पोर्टल पर इंट्री कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। सरकारी भूमि की ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन के संबंध में निर्गत विभागीय परिपत्र सं0-1319 (9)/रा०, दिनांक-20.05.2024 एवं पत्रांक-1741 (9)/रा०.दिनांक-09.07.2024 में विस्तृत दिशा-निदेश संसूचित है।

इस दौरान सभी विभागों / संस्थानों द्वारा उनको आवंटित भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आने वाली समस्याओं को बारी-बारी से प्रस्तुत किया गया। भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत संबंधित अधियाची विभाग को भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के समय ही ऑनलाईन दाखिल-खारिज/जमाबंदी सृजन आवेदन करने का स्पष्ट निदेश सभी जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया जाय। रेलवे कॉलोनी, दानापुर द्वारा उठाई गई समस्या के निराकरण के क्रम में यह निदेश संसूचित किया गया है कि इन्हें विभाग स्तर से एक तिथि निर्धारित कर सूचित किया जाय। 

इन विभागों के समस्याओं को दूर करने का निर्देश

इसी प्रकार रेलवे, सोनपुर एवं समस्तीपुर, दूरसंचार विभाग, पटना, बियाडा, दानापुर कैंट, एम्स दरभंगा एवं पटना, आदि के प्रतिनिधियों द्वारा भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु यह निर्देश दिया गया कि इन सभी विभागों / संस्थानों को मुख्यालय स्तर से अलग-अलग तिथि निर्धारण कर सूचित कर दिया जाय। निर्धारित तिथि को संबंधित सभी संस्थान / विभाग के विषय के जानकार पदाधिकारी (कम्प्यूटर ऑपरेशन की जानकारी भी रखने वाले) उनको प्राप्त भूमि से संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों एवं नक्शा (यदि उपलब्ध है) की प्रति के साथ विभाग में उपस्थित होंगे तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए ऑनलाइन दाखिल-खारिज / जमाबंदी सृजन हेतु अप्लाई विभाग स्तर से किया जाय। 

वहीं एम्स, दरभंगा एवं पटना के पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर दाखिल खारिज/जमाबंदी सृजन करा लें।