Bihar land news - रैयतों को सरकार ने किया सावधान, जमीन लेने से पहले जरुर कर लें यह काम
Bihar land news - रैयतों को जमीन खरीदने से पहले सरकार ने सावधान किया है। सरकार ने कहा है जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें।

Patna – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों को जमीन खरीदने से पहले सावधान रहने की सलाह दी है। विभाग ने रैयतों को कहा है कि जमीन की खरीदारी सिर्फ उसी व्यक्ति से करें जिसकी वैध जमाबंदी हो। ताकि किसी प्रकार का विवाद का सामना नहीं करना पड़े।
भूमि सुधार विभाग के अनुसार, रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति से जमीन की खरीदारी करें जिनका वैध जमाबंदी हो। जमीन की श्रेणियां जैसे कैसरे हिंद, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, भूदान या बंदोबस्ती स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौती पूर्ण हो सकती है। इसके लिए जमीन की जांच ऑनलाइन करने की सुविधा विभाग के द्वारा रैयतों को प्रधान की गई है|
बंटवारे वाली जमीन खरीदने में रहें सावधान
विभाग के मुताबिक बिना स्पष्ट बंटवारे वाली जमीन की खरीद भी भविष्य में विवाद को जन्म दे सकती है, इससे अनहोनी की संभावना बनी रहती है, इसलिए विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि बंटवारे के बाद नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन की खरीदारी करें। इसे कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सकेगी।
दरअसल, रैयतों को सावधान इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अभी बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के आवेदन अस्वीकृत हो गए हैं। जिसके कारण इन जमीनों का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।
जमीन की करें पूरी जांच पड़ताल
विभाग ने बताया है कि किसी भी जमीन को खरीदने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बिना जांच किए विवादित जमीन की खरीदारी की जाती है तो उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी वे उलझ सकते हैं।
निबंध से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि के लिए वेबसाइट:
https:/bhumijankari.gov.inइन पोर्टल की मदद से आप किसी भी जमीन की जांच कर सकते हैं कि जमीन किसी विवाद में तो नहीं है और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है या नहीं।
बिचौलियों से सावधान रहें
विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहते हुए कहा है कि वे किसी भी दलाल या बिचौलियों के झांसे में न पड़े। कई बार उक्त लोगों द्वारा धोखे से विवादित या सरकारी रोक वाली जमीनों की बिक्री करवाने का प्रयास किया जाता है। जिससे लोगों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इन जमीनों को नहीं ले सकते
कानूनन इस प्रकार की जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है जैसे- बाजार और हाट की जमीन, कब्रिस्तान, शमशान, सैरात भूमि, मंदिर और मठ की भूमि - ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री कराने की कोशिश करने पर स्वत: दाखिल खारिज आवेदन आपका खारिज हो सकता है।
खरीदारी से पहले रखें ध्यान
करायपरसुराय के अंचलाधिकारी मणिकांत कुमार ने कहा कि रैयतों को किसी भी जमीन को खरीदने से पहले खाता, रकबा, चौहद्दी तथा खेसरा का मिलान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा, सीमांकन और चारदीवारी बनवाने से भविष्य में होने वाले किसी भी सीमा विवाद से बचा जा सकता है।