Patna News: नीतीश कुमार के नए आदेश से पटना में मचा हड़कंप! शहर में मौजूद हर घरों की होगी जांच, गलत पाए जाने पर होगी कार्रवाई
सरकार पटना में इमारतों की जांच करेगी कि क्या फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) का पालन किया गया है। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक की इमारतों की जांच की जाएगी।

Patna News: बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भवन निर्माण के दौरान फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) नियमों के उल्लंघन की जांच करने का फैसला किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में इमारतों का निर्माण नियमों के तहत किया गया है या नहीं।
एफएआर उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
सदस्य सौरभ कुमार ने राजधानी पटना में बने भवनों में एफएआर के उल्लंघन का मामला उठाया था, जिस पर मंत्री जिवेश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि विभाग द्वारा वरीय अधिकारियों की एक टीम गठित कर भवनों की एफएआर अनुपालन जांच की जाएगी।
सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक होगी जांच
जांच प्रक्रिया की शुरुआत सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक के क्षेत्रों में बने भवनों से की जाएगी। अगर इन इमारतों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों और मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम
विधान परिषद में डॉ. संजीव कुमार सिंह ने दानापुर में नारियल घाट से तकिया मोड़ तक सड़कों पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया, जिसमें डीजे और अन्य गाड़ियों के खड़े होने से यातायात जाम की स्थिति पैदा हो रही है।मंत्री जिवेश कुमार ने इस पर जवाब दिया कि अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रो. संजय कुमार सिंह ने भी करबिगहिया में इसी तरह की अतिक्रमण की समस्याओं का जिक्र किया, जिस पर मंत्री ने पुनः जांच कराने का वादा किया।
पटना में वेंडिंग जोन का निर्माण
अतिक्रमण की समस्याओं से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने सभी शहरों में वेंडिंग जोन बनाने की योजना बनाई है, जहां फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पटना में पहले ही 14 यूनिट वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा चुका है। कदमकुआं वेंडिंग जोन में 229 दुकानदारों को जगह दी गई है। इसके साथ ही, 15 दिनों के अंदर नए वेंडिंग जोन के लिए स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।
उप महापौर की शक्तियां बढ़ाने पर विचार
विधान परिषद में मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार उप महापौर के अधिकारों और शक्तियों को बढ़ाने पर विचार करेगी। यह विचार विधि विभाग से परामर्श के बाद लिया जाएगा। वर्तमान में उप महापौर को नगरपालिका अधिनियम एक्ट के तहत अधिकार मिले हुए हैं, जिसके अनुसार वे सशक्त स्थायी समिति के पदेन सदस्य होते हैं और महापौर की अनुपस्थिति में उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
अन्य मुद्दे: जलापूर्ति और मेडिकल कॉलेज की जमीन
विधान परिषद में डॉ. प्रमोद कुमार के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने जानकारी दी कि गया के 53 वार्डों में गंगा जलापूर्ति हो रही है, और जो इलाके इस योजना से छूटे हुए हैं, उन्हें फेज-3 में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, घनश्याम ठाकुर के प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज की जमीन अभी नगर निगम क्षेत्र में नहीं आती है। इसे निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगा गया है।