Bihar Bhumi: बिहार में बढ़ते जमीन विवाद पर सख्त हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भूमि माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई के संकेत

Bihar Bhumi: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में भूमि विवाद, गलत कागजात और जमीन कब्जा करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया।

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बिहार भूमि सुधार- फोटो : social media

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन से जुड़े झगड़ों और फर्जी तरीके से जमीन हथियाने की घटनाओं को देखते हुए उपमुख्यमंत्री तथा राजस्व-भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को बेहद कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि आम लोग जमीन के मामलों में लगातार परेशान हो रहे हैं और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

भूमि माफियाओं पर अब होगी सीधी कार्रवाई

विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन माफिया लोगों को अदालतों के चक्कर लगवाकर थकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी कोई भी शिकायत सामने आते ही तुरंत उच्चस्तरीय जांच टीम बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार केंद्र की मदद से नया और कठोर कानून तैयार करने से भी पीछे नहीं हटेगी।

अमीनों की मनमानी खत्म करने की तैयारी, ई-मापी होगी अनिवार्य

जमीन की मापी को लेकर होने वाली देरी और मनमानी पर भी उपमुख्यमंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि अब मापी की रिपोर्ट केवल उसी फॉर्मेट में स्वीकार होगी जिसे विभाग ने तय किया है। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी तथा लोगों को मापी के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने अमीनों के कामकाज की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया।

कैथी लिपि के पुराने दस्तावेज़ समझने के लिए हर जिले में बनेगा विशेषज्ञ दल

बिहार में बहुत से पुराने जमीन के कागजात कैथी लिपि में लिखे गए हैं, जिसे आम लोग समझ नहीं पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में कैथी लिपि के जानकारों की एक टीम बनाई जाएगी। इन विशेषज्ञों की सूची हर अंचल कार्यालय में चिपकाई जाएगी ताकि लोग आसानी से उनकी मदद ले सकें। इसके साथ ही इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार भी किया जाएगा।

बिहार भूमि पोर्टल को और आसान बनाया जाएगा

डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि बिहार भूमि पोर्टल को अधिक सरल और उपयोगी रूप में तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को इसकी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि आम नागरिक ऑनलाइन ही अधिकांश काम आसानी से कर सकें।

रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज जरूरी

जमीन विवादों को कम करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को यह स्पष्ट आदेश दिया है कि रजिस्ट्री होने के बाद 90 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज का आवेदन अनिवार्य रूप से किया जाए। यह संदेश हर रजिस्ट्री कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोग समय रहते प्रक्रिया पूरा कर सकें।