Bihar Land Reforms: बिहार में जमीन खरीदने से पहले बरतें ये जरूरी सावधानियां, राजस्व विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें हर एक जरूरी बात विस्तार में

Bihar Land Reforms: बिहार भूमि सुधार विभाग ने नागरिकों को विवादित जमीन से सतर्क रहने की सलाह दी है। जानिए जमीन खरीदने से पहले कौन सी कानूनी सावधानियां जरूरी हैं और किन वेबसाइट्स से करें जांच।

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bihar land- फोटो : social media

Bihar Land Reforms:  बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है, जिसमें आम जनता को जमीन खरीदने से पहले सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। विभाग का कहना है कि दाखिल-खारिज आवेदन खारिज होने की सबसे बड़ी वजह जमीन का विवादित होना है। यदि कोई व्यक्ति बिना जांच-पड़ताल के ऐसी जमीन खरीदता है जो विवादित है, तो न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि लंबी कानूनी लड़ाई में भी फंस सकता है।

वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही करें खरीद

राजस्व विभाग के मुताबिक, जमीन की खरीद केवल उस व्यक्ति से करें जिसकी वैध जमाबंदी उपलब्ध हो। बिहार में जमीन की श्रेणियां—जैसे गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, कैसरेहिन्द, भूदान, या बंदोबस्ती—स्पष्ट होनी चाहिए। बिना वैध जमाबंदी के की गई जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से अवैध मानी जा सकती है।राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी है, जहां आप अपनी इच्छित भूमि का विवरण जांच सकते हैं:

https://biharbhumi.bihar.gov.in – भू-स्वामित्व और जमाबंदी जांच के लिए

Nsmch
NIHER

https://bhumijankari.bihar.gov.in – निबंधन संबंधित जानकारी के लिए

बिचौलियों और दलालों से रहें सतर्क

विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे बिचौलियों या दलालों के बहकावे में न आएं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग विवादित या सरकारी रोक वाली जमीनों को बेचने का प्रयास करते हैं, जिससे खरीदार को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी जमीन की खरीददारी से पहले पूरी जांच और पुष्टि जरूरी है।

किन जमीनों की खरीद-बिक्री है अवैध?

विभाग ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कुछ प्रकार की जमीनों की खरीद-बिक्री पूरी तरह से अवैध है। इनमें शामिल हैं:

सैरात भूमि

बाजार, हाट की जमीन

नदी, नहर, पोखर

श्मशान, कब्रिस्तान

मठ और मंदिर की भूमि

यदि इन जमीनों की रजिस्ट्री कराने की कोशिश की जाती है, तो आपका दाखिल-खारिज आवेदन स्वतः खारिज हो जाएगा।

बंटवारे वाली जमीन खरीदते समय रखें यह सावधानी

राजस्व विभाग ने यह भी बताया कि बंटवारे वाली जमीन की खरीद में विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। बिना स्पष्ट बंटवारे के की गई जमीन की खरीद बाद में कानूनी विवादों को जन्म दे सकती है। इसलिए जमीन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि नई जमाबंदी के आधार पर ही खरीदारी हो।

जमीन खरीदते समय करें चौहद्दी और सीमांकन का मिलान

किसी भी जमीन की खरीद से पहले उसका खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी मिलाना अत्यंत जरूरी है। साथ ही, खरीदारी के बाद उस जमीन का सीमांकन और चारदीवारी अवश्य करवा लें, ताकि भविष्य में सीमा विवाद की कोई गुंजाइश न रहे।