₹50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार खनन विभाग का कर्मी निलंबित, बड़ी कार्रवाई

बिहार के वैशाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने ₹50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कार्यालय परिचारी प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया है।

₹50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार खनन विभाग का कर्मी निल

Patna - : बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने वैशाली जिला खनन कार्यालय में तैनात कार्यालय परिचारी प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । यह कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई छापेमारी के बाद विभाग के अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद के आदेश पर की गई है 

₹50,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी

जिला खनन कार्यालय, वैशाली में कार्यरत कार्यालय परिचारी श्री प्रमोद कुमार को दिनांक 25.03.2026 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल ने ₹50,000/- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था । रिश्वतखोरी के इस मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है । भ्रष्टाचार के इस मामले में विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी की तिथि से ही निलंबन आदेश लागू कर दिया है 

सरकारी सेवक नियमावली के तहत कार्रवाई

प्रमोद कुमार के विरुद्ध यह अनुशासनात्मक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (2) (क) के तहत की गई है । आदेश के मुताबिक, निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें केवल नियम-10 के अंतर्गत देय जीवन निर्वाह भत्ता ही प्राप्त होगा । इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है, जो लोक सेवकों के आचरण पर कड़ी निगरानी का संकेत है 

विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश

सरकार के अपर सचिव ने इस आदेश की प्रति प्रमण्डलीय आयुक्त (मुजफ्फरपुर), जिला पदाधिकारी (वैशाली) और जिला कोषागार पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की है । साथ ही, वैशाली के खनिज विकास पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस आदेश की प्रति आरोपी कर्मचारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है