Bihar Teacher news - बिहार के शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी खुशी, अब एक साथ मिलेंगे इतने लाख रुपए, जानें क्या है नया आदेश
Bihar Teacher news - पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग का बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षको के वेतनमान के मामले में कहा सरकार की देरी का खामियाजा शिक्षकों को नहीं मिलना चाहिए।

Patna - बिहार के प्राथमिक शिक्षकों के हित में पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सत्र 2013-15 के प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। जस्टिस पी. बी. बजनथ्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक देरी का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए।
यह पाया गया कि शिक्षकों ने समय पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, लेकिन परीक्षा परिणाम में देरी के कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान से वंचित रखा गया, जो पूरी तरह अनुचित है। कोर्ट ने सरकार नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया की देरी के कारण वेतन लाभ से इनकार करना अन्यायपूर्ण है।इस फैसले से न केवल याचिकाकर्ता, बल्कि समान परिस्थितियों में कार्यरत अन्य शिक्षक भी लाभान्वित होंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों ने मई 2017 में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, लेकिन परीक्षा परिणामों में देरी के कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान से वंचित रखा गया। न्यायालय ने इसे न केवल अनुचित बताया, बल्कि यह भी कहा कि कोई व्यक्ति अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता और किसी के वास्तविक अधिकार को नकार नहीं सकता।
पीड़ित शिक्षकों की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता डॉ. शुचि भारती ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, यह कानूनी लड़ाई बहुत लंबी और कठिन रही, लेकिन अंततः न्याय मिला है। यह निर्णय समान परिस्थितियों में कार्यरत अन्य शिक्षकों पर भी समान रूप से लागू होगा, जिससे सेवा और आर्थिक लाभों में समानता सुनिश्चित होगी।