Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया झटका, स्वास्थ्य विभाग में लैब तकनीशियनों की बहाली पर लगाई रोक
Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में लैब तकनीशियनों की बहाली पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कहा है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने लैब तकनीशियनों की बहाली पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जबाब तलब किया है।कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को आगामी 10 अप्रैल,2025 तक जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने विमल प्रकाश सहित छह अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन पर रोक लगा दिया।
आवेदकों की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने गत 3 मार्च को 2969 लैब तकनीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/25 प्रकाशित किया।उनका कहना था कि 2015 में 1772 लैब तकनीशियन के बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में 1162 पदों पर बहाली कर दी गई थी और बचे हुए 610 पद को नये विज्ञापन में शामिल कर दिया गया।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के विज्ञापन पर यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।उनका कहना था कि 2015 के विज्ञापन सवालों के घेरे में है। आयोग नये बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया।जो अपने आप मे गलत है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 10अप्रैल,2025 को होगी।