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patna highcourt - पटना ट्रांसपोर्ट नगर में माल ढोलाई के लिए बने स्टैंड में जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर हाईकोर्ट नाराज, संबंधित विभाग के सचिव को किया तलब

patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट नगर में माल ढुलाई के बने स्टैंड की तरफ जानेवाली सड़क और नाले की दयनीय हालत पर नाराजगी जाहिर की है और संबंधित विभाग के सचिव को जवाब देने के लिए तलब किया है।

patna highcourt - पटना ट्रांसपोर्ट नगर में माल ढोलाई के लिए बने स्टैंड में जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर हाईकोर्ट नाराज, संबंधित विभाग के सचिव को किया तलब
सड़क नाले की दयनीय हालत पर कोर्ट नाराज- फोटो : NEWS4NATION

patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर में माल ढोलाई के लिए बनाई स्टैंड में जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार के  सम्बन्धित सचिव को विस्तृत  हलफ़नामा देने का निर्देश दिया है।याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ सुनवाई की।अगली सुनवाई तीन  सप्ताह बाद की जाएगी

  पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि  सड़क व नालों के  निर्माण लिए धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।लेकिन अभी इस धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलना शेष हैं । अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि  आम लोगों को इस स्टैंड में  बुनियादी सुविधाओं के अभाव के  कारण  भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है।लेकिन ये योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है ।

उन्होंने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट नगर का क्षेत्र काफी बड़ा है, जहाँ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से वाहन आते जाते है।बड़ी तादाद में लोग इस स्टैंड में माल ढूलाई के क्रम मे आते जाते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि  इसके बाबजूद इसकी हालत काफी दयनीय है।यहाँ  बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं।सड़कों की हालत खराब होने के कारण लोगों को स्टैंड में वाहनों के  आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं ।

  अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने ये भी बताया कि बरसात के मौसम में  स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है।इस कारण लोगों  को काफी मुश्किलें होती है।जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण  काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है। इस मामलें पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया।इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी।

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