Bihar Police: बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली के पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियों पर 10 से 18 मार्च तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्य में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है, जिससे राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आदेश का उद्देश्य
यह आदेश होलिका दहन (12-13 मार्च) और होली (14-15 मार्च) को ध्यान में रखकर जारी किया गया है, जिससे होली के त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि सभी डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
विशेष अवकाश को छोड़कर सभी छुट्टियां रद्द
पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, विशेष परिस्थिति के तहत दी गई छुट्टियों को छोड़कर अन्य सभी अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, होली के समय पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना होगा, ताकि सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा सके।
राज्य के विभिन्न जिलों में सांप्रदायिक घटनाओं के मद्देनज़र उठाया कदम
हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी, समस्तीपुर, नालंदा, सारण, सीवान और दरभंगा समेत अन्य जिलों में सांप्रदायिक तनाव और पथराव जैसी घटनाएं सामने आई हैं। महाशिवरात्रि के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी
बिहार पुलिस की इस तैयारी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि होली के दौरान राज्य के नागरिक शांति और सुरक्षा के माहौल में त्योहार मना सकें। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के रेलवे पुलिस, सीआईडी, विशेष शाखा, आर्थिक अपराध इकाई समेत सभी प्रक्षेत्रों में यह आदेश लागू किया है।