बिहार पुलिस का 24 घंटे में ही बदल गया आदेश, मीडिया से बात करने पर जारी हुआ स्पष्टीकरण, इन अधिकारियों को बड़ा जिम्मा
बिहार पुलिस द्वारा प्रेस को संबोधित करने से जुड़े डीजीपी के आदेश पर 24 घंटे बाद ही स्पष्टीकरण आया है. इसमें पूरे मामले में स्पष्टीकरण जरी किया है.

Bihar News: बिहार पुलिस मुख्यालय ने मीडिया में बाइट देने को लेकर 24 घंटे पहले जारी किए अपने आदेश में बड़ा बदलाव कर दिया है. बुधवार को बिहार पुलिस की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें बिहार डीजीपी विनय कुमार की ओर से मंगलवार को निकले आदेश पर स्पष्टीकरण दी गई. 22 जनवरी को डीजीपी विनय कुमार द्वारा पुलिस अधिकारियों को मीडिया से सीधे संवाद करने पर पाबंदी लगाने वाला आदेश जारी किया गया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था. इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मी को मीडिया को 'बाइट' देने की अनुमति नहीं होगी, और यह जिम्मेदारी केवल पुलिस मुख्यालय स्तर पर नामित प्रवक्ता को दी गई थी.
वहीं बुधवार को पुलिस मुख्यालय द्वारा एक नया स्पष्टीकरण पत्र जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया गया है. नए आदेश में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए अधिकृत प्रवक्ता (अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय) ही महत्वपूर्ण विषयों पर डीजीपी की स्वीकृति के बाद प्रेस नोट पढ़कर मीडिया को जानकारी देंगे. विभागीय मामलों में संबंधित प्रभागीय प्रमुख भी डीजीपी की स्वीकृति से प्रेस के समक्ष जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे. वहीं जिलों में पूर्व की भांति वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी)/पुलिस अधीक्षक (एसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी मीडिया को जानकारी दे सकेंगे।
पहले क्या कहा था
22 जुलाई को DGP द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर पूर्व से नामित अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार को ही पुलिस प्रवक्ता के रूप में अधिकृत किया गया है। अब किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस ब्रीफिंग या बयान केवल पुलिस प्रवक्ता द्वारा ही प्रेस नोट के आधार पर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि किसी भी मामले में कोई अन्य पुलिस पदाधिकारी या कर्मी मीडिया को बाइट नहीं देंगे। प्रेस एवं मीडिया सेल द्वारा तैयार प्रेस नोट को DGP की अनुमति के बाद पुलिस प्रवक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद प्रवक्ता प्रेस नोट को पढ़कर सुनाएंगे। जिससे जानकारी दी जाएगी।
नए आदेश में क्या है
नए आदेश में कहा गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-107/ गो० दिनांक-22.07.2025 द्वारा प्रेस वार्ता के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसका कुछ मीडिया चैनलों एवं सोशल मीडिया में सही ढंग से व्याख्यापित नहीं किया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पत्र के माध्यम से यह आदेश जारी किया गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के लिए अधिकृत पुलिस प्रवक्ता महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस नोट को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन के पश्चात् मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं पढ़कर सुनाएंगे। किसी विशेष प्रभाग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रभागीय प्रमुख पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन के उपरांत प्रेस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिलों में भी पूर्व की भाँति वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस पदाधिकारी प्रेस को जानकारी देंगे। उपरोक्त आदेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अनाधिकृत पुलिस पदाधिकारी मीडिया को बाईट नहीं देंगे।