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Bihar Teacher News: सरकारी स्कूलों में कार्यरत B.ED डिग्रीधारी शिक्षकों को छह महीने के अंदर यह कोर्स करना जरूरी, शिक्षा विभाग का आदेश

BIHAR B.ED TEACHER - शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में बीएड योग्यतावाले शिक्षकों को लेकर नया फैसला लिया है। जिसके लिए सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखकर शिक्षकों से पूरी जानकारी मांगी है।

Bihar Teacher News: सरकारी स्कूलों में कार्यरत B.ED डिग्रीधारी शिक्षकों को छह महीने के अंदर यह कोर्स करना जरूरी, शिक्षा विभाग का आदेश
बीएड टीचरों के लिए शिक्षा विभाग का फैसला- फोटो : NEWS4NATION

PATNA - बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को छह महीने का संवर्धन कोर्स कराएगा। जिसको लेकर सभी डीईओ से शिक्षकों की पूरी जानकारी मांगी गई गई है। 

राज्य के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को विभाग की ओर से छह महीने का संवर्द्धन कोर्स कराया जाएगा। इसको लेकर सभी जिलों से इन शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वर्ग एक से पांच के लिए नियुक्त बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को संवर्द्धन कोर्स कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिलों के डीईओ को पत्र भेजकर प्राइमरी स्कूल में बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की जानकारी मांगी है।

पांच साल पहले कोर्ट ने दिया था आदेश, लगे कोर्ट ऑफ कटेप्ट का आरोप

बता दें कि हाईकोर्ट ने एमजेसी की सुनवाई करते हुए 24 जुलाई 2019 को आदेश दिया था। जिस पर अबतक विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिसको लेकर अवमाननावाद में न्यायालय ने मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के विरुद्ध कंटेम्प्ट किया है।


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