Bihar Politics - बीजेपी नेता मिश्रीलाल यादव की फिर से विधायकी होगी बहाल, एक माह पहले खत्म हुई थी सदस्यता
Bihar Politics - दो साल की सजा मिलने के बाद अपनी विधायकी गंवानेवाले मिश्री लाल यादव को बड़ी राहत मिली है। उनकी विधायकी फिर से बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।

Patna - दरंभगा कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद बीजेपी नेता मिश्री लाल यादव को अलीनगर विधानसभा सीट से अपनी विधायकी की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो सकी थी। इस संबंध में विस अध्यक्ष नंद किशोर यादव आदेश जारी कर सकते हैं।
बता दें कि अली नगर विधायक मिश्रीलाल यादव के खिलाफ दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी।
वहीं दरभंगा कोर्ट के फैसले के खिलाफ मिश्रीलाल यादव ने पटना हाईकोर्ट में अपील की थी। अब पटना हाईकोर्ट ने मामले में दरभंगा कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। जिसके बाद मिश्री लाल यादव के पुनः विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।
विस अध्यक्ष से मिले मिश्री लाल यादव
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मिश्री लाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मिलकर उनको उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी दी है। जिसके बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी।
सत्य की हुई जीत
मिश्री लाल यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय से मुझे न्याय मिला है, इस बात कि मुझे प्रसन्नता है. उन्होंने कहा कि साजिश के तहत झूठे मामले में उनको फंसाया गया लेकिन सत्य की जीत हुई है.
2019 के एक मामले में हुई थी सजा
कोर्ट के फैसले से गई थी सदस्यता:मिश्रीलाल यादव का विवादों से भी रिश्ता रहा. निचली अदालत ने मिश्रीलाल यादव को 2019 के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. नीतीश सरकार जब 2024 में विश्वास मत प्राप्त कर रही थी, तब भी उनका नाम सुर्खियों में आया था. हालांकि उन्होंने एनडीए के पक्ष में ही मतदान किया था