चार सप्ताह में हटाएं तालाब के आसपास हुआ अतिक्रमण, पटना हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया आदेश

चार सप्ताह में हटाएं तालाब के आसपास हुआ अतिक्रमण, पटना हाईको

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बक्सर जिला स्थित सार्वजनिक तालाब एवं उससे जुड़े आहर-पईन पर हुए कथित अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह की  खंडपीठ ने सुरेंद्रनाथ तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। 

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मौजा परमानपुर (राजस्व थाना संख्या 441) स्थित तालाब, आहर-पईन एवं सार्वजनिक जलनिकासी संरचनाओं पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि इन जलाशयों को अतिक्रमण-मुक्त कराने का निर्देश दिया जाए। 

साथ ही पुलिस अधीक्षक को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश देने की भी प्रार्थना की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंजू मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि इस सन्दर्भ में बक्सर के जिलाधिकारी व डुमराव के एसडीओ को इसकी जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।लेकिन कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुआ।

उन्होंने कोर्ट से  यह भी अनुरोध किया कि प्रशासन एक ऐसा स्थायी तंत्र विकसित करे, जिससे भविष्य में इन जलाशयों पर दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जल स्रोतों की रक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, और इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देशा दिया।